राजस्थान निकाय चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी? निर्वाचन आयोग ने तय की अधिकतम सीमा! जानिए पूरे नियम
Rajasthan Nikay Chunav Spending Limit: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है. इसके साथ ही चुनाव नतीजों के 15 दिनों के भीतर खर्च का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है.
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राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर
Rajasthan Nagar Nigam Chunav Kharch Seema: अगर आप राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग नगरीय निकायों के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. यानी अब कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा पानी की तरह नहीं बहा सकेगा. आयोग के इस कदम का मकसद चुनावों में पारदर्शिता लाना और बेहिसाब खर्च पर लगाम कसना है.
