Railway Ticket Cancellation Rules: रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर बदल दिए नियम, जानिए कब कितना कटेगा आपका पैसा

ADVERTISEMENT

google news
1

1/7

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, इंडियन रेलवे ने अपने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया है. इसका सीधा असर अब आपकी जेब पर भी पड़ सकता है.

2

2/7

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री ट्रेन के खुलने से 8 घंटे के अंदर अपना टिकट कैंसिल करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले ये समय 4 घंटे था.इन नए नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री अपने टिकट को 72 घंटे से पहले कैंसिल करता है तो शर्त के हिसाब रिफंड मिलेगा.

3

3/7

इस दौरान उसका न्यूनतम चार्ज ही कटेगा. लेकिन अगर किसी ने अपना टिकट 72 से 24 घंटों के बीच कैंसिल किया तो उसका किराया करीब 25% तक काट लिया जाएगा. इसके साथ अगर कोई 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है तो ये बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगी.

4

4/7

इन नियमों के साथ ही रेलवे ने ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन से संबंधित बदलाव किए हैं. इसके अनुसार अब ट्रेन के स्टेशन से खुलने के 30 मिनट पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल पाएंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये टिकटों की जमाखोरी को रोकने के लिए किया गया है.

5

5/7

रेल मंत्री ने कहा कि टिकट बुकिंग के दौरान दलालों के पैटर्न को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं. बात ये है कि कई रूट्स पर दलाल अक्सर पहले ही एक्स्ट्रा टिकट बुक कर लेते थे और उन्हें यात्रियों को महंगे दामों में बेच देते थे. वहीं अगर उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिलता था तो वे टिकट कैंसल कर रेलवे से रिफंड ले लेते थे.

6

6/7

कब से लागू होंगे नए नियम?

जानकारी के अनुसार रेलवे के ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग फेज में लागू किए जाएंगे. हालांकि, रेलवे ने कहा कि कुछ खास परिस्थितियों में रिफंड के पुराने नियम ही जारी रहेंगे.

7

7/7

कैंसिल होने पर क्या होगा?

वहीं अगर ट्रेन समय से 3 घंटे से अधिक लेट हो जाती है या कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में यात्री TDR फाइल करके अपना पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं. वहीं अगर चार्ट बनने के बाद भी टिकट कन्फर्म नहीं होता और वेटिंग में रह जाता है तो वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा और इसका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.