इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब की अनुमति नहीं देने वाले फैसले पर भड़के मौलाना यासूब अब्बास, जानें क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में समानता और अनुशासन का हवाला देते हुए ड्रेस कोड के साथ हिजाब पहनने की याचिका खारिज कर दी है. वहीं, शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इसे मजहबी आजादी पर चोट बताते हुए अदालत से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है.
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मौलाना यासूब अब्बास
स्कूलों में ड्रेस कोड लागू रहेगा या मजहबी आजादी के तहत हिजाब की इजाजत मिलेगी? इस सवाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम रुख अपनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट के मुताबिक, स्कूलों में एक जैसी ड्रेस से ही बच्चों के बीच समानता की भावना मजबूत होती है और संस्थान का अनुशासन बना रहता है.
