'इस्तीफा दें या ट्रांसफर मांग लें'....संभल नमाज विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम और एसपी को सुनाई खरी-खरी, जानें क्या क्या कहा

उत्तर प्रदेश के संभल में रमजान के दौरान नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासन के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर वे कानून-व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए.

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Sambhal Namaz Controversy
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Sambhal Namaz Controversy: संभल में मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने वाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है. मुनासिर खान याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ नंदन और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इबादत पर इस तरह की पाबंदी लगाना उचित नहीं है. काेर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए और क्या क्या कहा चलिए जानते हैं इस खबर में...