UP Panchayat Election: ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट सख्त, अखिलेश ने साधा निशाना, अब 13 जुलाई की सुनवाई पर टिकीं सबकी नजरें
UP Panchayat Chunav Update: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे अवमानना की श्रेणी में माना है. इस बड़े फैसले के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसते हुए प्रधानों को फंसाने का आरोप लगाया है.
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ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट सख्त
UP Panchayat Election Update: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने और ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने के योगी सरकार के फैसले पर बेहद सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पूर्व आदेश का सीधा उल्लंघन है और ये पर अदालत की अवमानना की श्रेणी में आता है. कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं.