बड़ी राहत: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आदेश सुरक्षित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है. मार्च के तीसरे हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.
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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉस्को मामले पर अग्रिम जमानत को लेकर हाईकोर्ट का फैसला.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज पॉक्सो (POCSO) मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है. कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, अब यह फैसला मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनाया जा सकता है. राहत की बात यह है कि फैसला आने तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 12 मार्च तक अपने-अपने लिखित पक्ष दाखिल करने के लिए समय दिया है.