लाइसेंस नहीं तो दुकान बंद! कांवड़ यात्रा पर सरकार के सख्त आदेश से गरमाई राजनीति, टिकैत बोले- रोजी रोटी सबका हक
उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सभी खाद्य विक्रेताओं के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य किया है, नियम तोड़ने पर ₹2 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है. इस आदेश पर कुछ नेताओं ने रोजी-रोटी और भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए विरोध जताया है, जबकि सरकार ने इसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ा बताया है.
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11 जुलाई 2025 से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि यात्रियों की सेहत से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाएगा. उत्तराखंड सरकार ने साफ-साफ निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर जितने भी होटल, ढाबे, ठेले या खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोग हैं सभी को अपने पास वैध फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रखना होगा. अगर कोई कारोबारी इस नियम की अनदेखी करता है तो उस पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है.