हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर पहले लगाई थी रोक, अब आया नया फैसला

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Uttarakhand Panchayat Election Update: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को तीन दिन बाद नया कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया है.

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Uttarakhand Panchayat Election 2025 – High Court Lifts Ban
उत्तराखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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Uttarakhand Panchayat Election Update: नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है. यह फैसला ग्रामीण इलाकों में चुनाव की राह आसान कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं. शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद यह फैसला आया, जिससे अब चुनाव की तैयारियां तेज होने की उम्मीद है. कोर्ट ने चुनाव को लेकर नया कार्यक्रम भी जारी करने का आदेश दिया है. आइए जानते है क्या है पूरा मामला और आज सुनवाई में क्या-क्या हुआ?

हाईकोर्ट का अहम फैसला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी. मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को पहले जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाने और नया कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया. साथ ही, सरकार को याचिकाकर्ताओं के मुद्दों पर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है.

आरक्षण रोस्टर पर सवाल

सुनवाई के दौरान आरक्षण रोस्टर को लेकर गंभीर सवाल उठे. कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों का चुनाव एक ही तरीके से होता है, लेकिन इनका आरक्षण ठीक से निर्धारित नहीं किया गया. एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधान की 63% सीटें आरक्षित की गई हैं.

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संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि आरक्षण रोस्टर में कई सीटें लंबे समय से एक ही वर्ग को मिल रही हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 243 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है. उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और बदलाव की मांग की.

पहले इन तारीखों को होना था चुनाव

उत्तराखंड राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2025 के पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे. योजना के अनुसार, पहले चरण की वोटिंग 10 जुलाई और दूसरे चरण की 15 जुलाई को कराई जानी थी.

12 जिलों में होने थे चुनाव

चुनाव आयुक्त के मुताबिक, हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी. मतगणना 19 जुलाई को होनी थी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाने थे.

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