बिहार में सांसद, विधायक समेत VVIP गाड़ियों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, जानिए क्यों दी गई ये बड़ी छूट?

Bihar toll tax exemption: बिहार सरकार ने सांसद, विधायक, मंत्री और अन्य वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियों को फास्टैग टोल टैक्स से पूरी तरह छूट देने की पहल शुरू कर दी है. परिवहन विभाग ने सभी पात्र वाहनों को तीन महीने के भीतर NHAI के Exemption Portal पर रजिस्टर कराने का निर्देश दिया है. जानिए इसके पीछे की वजह.

Bihar toll tax exemption
बिहार में VVIP गाड़ियों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स.

रोहित कुमार सिंह

follow google news

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हर एक विभाग एक्शन मोड में आ गया है. सम्राट चौधरी का गृह विभाग लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है. इसी बीच परिवहन विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है. बिहार के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों एवं अन्य वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियों को फास्टैग टोल प्लाजा पर टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने पहलकी है. विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने सभी संबंधित वीवीआईपी को पत्र लिखकर अपनी पात्र सरकारी गाड़ियों पर 'एक्जेम्प्टेड फास्टैग' (छूट वाला फास्टैग) शीघ्र लगवाने और एनएचएआई के एक्ज़ेम्प्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया है. आइए विस्तार से जानते है पूरी बात.

Read more!

तीन महीने के अंदर ही कराना होगा रजिस्टर

परिवहन मंत्री ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी पात्र वाहनों को तीन महीने के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के एक्ज़ेम्प्शन (छूट) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराना होगा. राज्य में वर्तमान में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, मुख्य सचिव समेत कई वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियां इस पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल जाती हैं. मंत्री ने सभी से अपील की है कि निर्धारित समय के अंदर अपने वाहनों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराकर छूट वाला फास्टैग लगवा लें.

क्यों मिल रही यह सुविधा?

परिवहन मंत्री कुमार ने इस पहले के पीछे वजह बताते हुए कहा कि, वीवीआईपी की गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोकने से कई बार महत्वपूर्ण बैठक या कार्यक्रम में देरी हो जाती है. उनकी सहूलियत और कीमती समय की बचत के लिए यह व्यवस्था की गई है. विभाग ने सभी संबंधितों को अलग-अलग पत्र भेजकर भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा कर लें ताकि आगे किसी तरह की असुविधा न हो.

किन वीवीआईपी गाड़ियों को मिलेगी छूट?

टोल टैक्स से छूट पाने वाले गाड़ियों की श्रेणी में निम्नलिखित गाड़ियां आती है:

  • मुख्यमंत्री
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • राज्यसभा सभापति
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता
  • सांसद और विधायक (सरकारी गाड़ी पर)
  • उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश    
  • राज्य के वर्तमान एवं पूर्व विधायक-विधान पार्षद
  • सभी मंत्री    
  • बिहार विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष
  • पूर्व मुख्यमंत्री

यह खबर भी पढ़ें: बोधगया: शादी में रसगुल्ले पड़े कम तो मचा बवाल, आपस में भिड़े दूल्हा-दुल्हन पक्ष, जमकर चली कुर्सियां, देखें VIDEO

    follow google news