Khan Sir News: खान सर मामले में पुलिस ने सौंपी नई केस डायरी, फिलहाल कोर्ट से नहीं मिली राहत

Khan Sir News: पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग केस में खान सर को फिलहाल अदालत से बड़ी राहत नहीं मिली है. पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की है, जिसके बाद सुनवाई 30 जून तक टाल दी गई. हालांकि कोर्ट ने 30 जून तक 'नो कोर्सिव एक्शन' का अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया है. जानिए केस डायरी में पुलिस ने क्या दावा किया, कोर्ट में क्या बहस हुई और अब आगे क्या होगा.

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सुजीत कुमार

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पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अदालत से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से अदालत में अपडेटेड केस डायरी पेश की गई. हालांकि, अदालत ने इस पर तत्काल कोई फैसला सुनाने के बजाय केस डायरी का गहन अध्ययन करने का निर्णय लिया है. इसके लिए कोर्ट ने 3 दिन का समय लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित कर दी है.

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अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच हुई तीखी बहस

सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार मौहर ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले में लगातार सुनवाई की तारीखें बढ़ाई जा रही हैं. उन्होंने दलील दी कि अब बहस को पूरी कर मामले पर अंतिम फैसला सुना दिया जाना चाहिए.

वहीं, दूसरी तरफ लोक अभियोजक (पीपी) और शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता रोशन आनंद ने खान सर के वकील की इस मांग का कड़ा विरोध किया. शिकायतकर्ता पक्ष का कहना था कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई नई और अपडेटेड केस डायरी का अध्ययन किए बिना बहस को पूरा करना न्यायसंगत नहीं होगा. इसके लिए उन्होंने अदालत से समय देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी.

खान सर को मिला अंतरिम संरक्षण 30 जून तक बढ़ा

खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने सुनवाई के बाद मीडिया को बताया कि अदालत ने खान सर और उनके पक्ष के अन्य सहयोगियों को बड़ी राहत देते हुए 'नो कोर्सिव एक्शन' (यानी कोई कठोर दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने) का अंतरिम संरक्षण 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

वकील के मुताबिक, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) द्वारा शनिवार सुबह ही अप-टू-डेट केस डायरी कोर्ट में सबमिट की गई थी. खान सर के साथ-साथ उनके स्टाफ और अन्य सहयोगियों की भी अग्रिम जमानत और रेगुलर बेल याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चूंकि सभी मामले एक ही केस से जुड़े हुए हैं, इसलिए अदालत ने इन सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया है ताकि मंगलवार (30 जून) को इन सब पर एक साथ सुनवाई और बहस हो सके.

पुलिस की केस डायरी में बड़ा दावा, 'सेल्फ डिफेंस' में नहीं हुई फायरिंग

इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद हैं और उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को ही सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा पेश की गई केस डायरी को अधूरा माना था और विस्तृत अपडेटेड रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे.

पुलिस की ओर से दाखिल की गई नई केस डायरी में एक बेहद गंभीर और बड़ा दावा किया गया है. पुलिस का कहना है कि मौके पर हुई फायरिंग आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में नहीं की गई थी, बल्कि दोनों बॉडीगार्ड्स ने कथित तौर पर इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से और खान सर के कहने पर फायरिंग की थी. हालांकि, इन दावों पर अभी अदालत की तरफ से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है.

क्या है पूरा विवाद और आरोप-प्रत्यारोप

यह पूरा मामला पटना में एक कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित हिंसा और गोलीबारी की घटना से जुड़ा हुआ है. घटना के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. शिकायतकर्ता पक्ष के रोशन आनंद ने जेल से बाहर आने के बाद खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि खान सर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्होंने उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या कराने की कोशिश की.

दूसरी तरफ, खान सर इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते रहे हैं. इससे पहले 20 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. अब इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले में सभी की निगाहें 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि खान सर को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं.

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'कोचिंग के अंदर वो होता है जो बता नहीं सकते...', जेल से बाहर आते ही रौशन आनंद ने खोला राज, लगाया गंभीर आरोप

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