Khan Sir Patna Coaching Dispute: बिहार की राजधानी पटना के कोचिंग जगत से इन दिनों एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. पटना के दो शीर्ष और सबसे चर्चित कोचिंग शिक्षकों के बीच चल रहा आपसी विवाद अब पुलिस और अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है. पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे खान सर (फैसल खान) अब खुद कानूनी शिकंजे में बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं. खान सर, जिन्होंने पहले अपने ऊपर हमला होने और गोलियां चलने की बात कही थी, अब खुद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है.
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गार्ड ने कबूली फायरिंग की बात, दर्ज हुई FIR
शुरुआती बयानों में खान सर ने जहां गोलीबारी की घटना से इनकार करने की कोशिश की थी, वहीं अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है. खबरों के मुताबिक, खान सर के सुरक्षा गार्ड ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया है कि कोचिंग परिसर में उसी की तरफ से फायरिंग की गई थी. हालांकि, गार्ड का कहना है कि यह कदम आत्मरक्षार्थ उठाया गया था, लेकिन पुलिस ने इस दलील को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है. गार्ड ने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों और वहां मौजूद लोगों को उकसाया गया था, जिसके बाद काफी मारपीट भी हुई.
BANS और आर्म्स एक्ट की इन संगीन धाराओं में घिरे खान सर
पटना हाई कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता यश माथुर ने 'बिहार तक' से खास बातचीत में खान सर पर लगी धाराओं का पूरा कच्चा-चिट्ठा खोलकर रख दिया है. एडवोकेट यश माथुर के अनुसार, खान सर पर कुल चार गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
1. BANS की धारा 109 (भारतीय नागरिक संहिता): यह धारा 'अटेम्प्ट टू मर्डर' (हत्या के प्रयास) के लिए लगाई गई है. अगर यह आरोप अदालत में सिद्ध हो जाता है, तो इसमें दोषी को न्यूनतम 10 साल तक की जेल की सजा का कड़ा प्रावधान है
2. आर्म्स एक्ट की धारा 25 (सब-क्लॉज 9): यह धारा सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही या उतावलेपन में हवाई फायरिंग करने के आरोप में लगती है
3. आर्म्स एक्ट की धारा 27: इस धारा के तहत हथियार का अवैध या गलत इस्तेमाल करने पर न्यूनतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे सबूतों के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है
4. आर्म्स एक्ट की धारा 35: यह धारा परिसर के मालिक या ऑक्यूपायर की आपराधिक जिम्मेदारी तय करती है, जिसके तहत परिसर में होने वाली अवैध गतिविधियों के लिए मुख्य व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है
क्या खान सर जाएंगे जेल? वकील ने बताया जमानत का गणित
जब एडवोकेट माथुर से पूछा गया कि क्या इन धाराओं के तहत खान सर की गिरफ्तारी होगी और वे जेल जाएंगे? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्म्स एक्ट की इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल की जेल तय है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके जेल जाने की पूरी संभावना दिख रही है.
हालांकि, राहत की बात यह है कि खान सर को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है. ऐसे में कानून के तहत उनके पास अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाने का विकल्प खुला हुआ है. अब यह पूरी तरह से पुलिस की केस डायरी, छानबीन के दौरान मिलने वाले सबूतों और माननीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा कि उन्हें बेल मिलती है या सलाखों के पीछे जाना पड़ता है.
"बच्चों को ढाल न बनाएं शिक्षक"
हाई कोर्ट के वकील ने कोचिंग संचालकों को नसीहत देते हुए कहा कि शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना है, न कि अपनी आपसी दुश्मनी या राइवलरी में छात्रों को ढाल बनाकर उन्हें उकसाना. उन्होंने प्रशासन और शिक्षकों दोनों से अपील की है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए. फिलहाल, पटना पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आने वाले दिन खान सर के करियर और प्रतिष्ठा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं.
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