राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले और लैंड फॉर जॉब केस (Land for Job case) यानी नौकरी के बदले जमीन मामले देने के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.
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राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष CBI अदालत ने कहा है कि लालू यादव ने तत्कालीन रेल मंत्री के रूप में टेंडर प्रक्रिया में सीधा दखल दिया था. कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े बदलाव कराए गए थे. विशेष CBI कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा कि यह सब कुछ लालू यादव की जानकारी में हुआ.
धोखाधड़ी और साजिश के तहत आरोप तय
लालू यादव के साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं. कोर्ट ने साजिश और पद के दुरुपयोग और टेंडर के प्रोसेस में छेड़छाड़ की बात कही. अदालत ने कहा कि जमीन का अधिकार राबड़ी और तेजस्वी को हस्तांतरित करने की पूरी साजिश रची गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लालू यादव से पूछा कि क्या वह इन आरोपों को सही मानते हैं या गलत?
सुनावाई के दौरान अदालत के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि "मैं दोषी नहीं हूं". वहीं जब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी ये ही पूछा गया तो इन दोनों ने भी यही जवाब रखा कि हम दोषी नहीं हैं.
आपको बता दें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचे थे. इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई अदालत के जज विशाल गोगने ने की और कोर्ट लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय करने पर फैसला सुनाया.
लैंड फॉर जॉब मामले का फैसला रखा था सुरक्षित
बता दें कि इस मामले में अदालत ने सभी आरोपियों व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के लिए कहा था. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में 25 अगस्त को आरोप तय कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, IRCTC घोटाले के आरोप तय करने का फैसला आज आना था.
क्या है पूरा मामल?
IRCT) घोटाला मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों पर रांची और पुरी में स्थित बीएनआर होटल के टेंडर के दौरान के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत चार्जशीट अदालत में दाखिल किया गया है. इन धाराओं में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धारा 120बी, धोखाधड़ी से जुड़ी धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की संबंधित धाराएं शामिल हैं.
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