Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत राज्य के महिलाओं को अपने पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए पहले 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसी कड़ी में पहले से निर्धारित तिथि के मुताबिक आज यानी 28 नवंबर को सीएम नीतीश ने 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए है.
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लेकिन कुछ महिलाओं कि शिकायत है कि यह फॉर्म भरने के बाद भी उन्हें राशि मिली है. तो ऐसे लोग अब घबराएं नहीं है, इसके पीछे कई कारण हो सकते है. आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं क्यों नहीं मिला है अभी तक पैसा और साथ ही यह भी जानेंगे की क्या है आवेदन की प्रक्रिया.
पैसे नहीं मिलने के क्या हो सकते हैं कारण?
अगर आपने या आपके परिजनों में से किसी ने भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत फॉर्म भरा है, लेकिन आपके खाते में 10,000 रुपए नहीं आए है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:
- बैंक डिटेल्स जैसे- अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच आदि जरूरी डिटेल गलत भरना.
- लाभार्थी के खुद के नाम पर अकाउंट ना होना
- बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक नहीं होना
- फॉर्म में भरे गए मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होना
- बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में अलग-अलग जानकारी होना
- जीविका से बिना जुडें ही आवेदन करना
- दिए गए मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरना
कैसे सही होगी ये जानकारी?
अगर बैंक से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप अपने बैंक के नजदीकी शाखा(ब्रांच) में जाकर इन जानकारियों को अपडेट करा सकते हैं और फिर संबंधित विभाग से मुलाकात करेंगे. लेकिन अगर आपने सारी जानकारी सही-सही भरा है और कोई भी गलती नहीं है तो ग्राम संगठन या फिर स्वयं सहायता समूह के ऑफिस जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं. हालांकि अगर आप दिए गए मापदंडों(पात्रता) पर खड़े नहीं उतरते है तो राशि आपको नहीं दी जाएगी.
क्या है इस योजना के लिए पात्रता?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता लेने के लिए कुछ मापदंड बनाए गए है, जो निम्नलिखित हैं:
- 18 से 60 साल के बीच उम्र होना चाहिए
- लाभार्थी या उनके पति इनकम टैक्स पेयर(Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए
- लाभार्थी या उनके पति किसी भी सरकारी नौकरी(परमानेंट/कॉन्ट्रैक्ट) में नहीं होना चाहिए
- लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह/जीविका का सदस्य होना चाहिए.
कैसे मिलेंगे 10,000 रुपए?
नीतीश सरकारी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए दो फॉर्म निकाले है, जिन्हें अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 का नाम दिया गया है. इसमें अनुलग्नक 1 फॉर्म उनके लिए है जो जीविका से पहले से ही जुड़ी हुई है. वहीं अनुलग्नक 2 फॉर्म उनके लिए है जो जीविका से नहीं जुड़ी हुई है और इस योजना का लाभ लेना चाहती है. आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को जीविका से जुड़ा होना बहुत ही आवश्यक है.(यहां देखें कैसे भरे दोनों फॉर्म)
आवेदन की क्या है प्रक्रिया?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र की महिलाएं उठा सकती है. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करना होगा और संगठन की बैठकों में हिस्सा लेना होगा. वहीं जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी है तो उन्हें पहले सदस्यता लेनी होगी और फिर उनकी प्रक्रिया होगी.
शहरी क्षेत्रों के महिलाओं के लिए यह थोड़ा आसान है. उन्हें जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी. आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग के लोग उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें सदस्यता से जोड़ देंगे. वहीं जो महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई है उन्हें अलग फॉर्म भरकर सारी जानकारी देनी होगी.
कब मिलेंगे 2 लाख रुपए?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सिर्फ 10,000 रुपए ही नहीं मिलेंगे, बल्कि सरकार के मापदंड पर खड़े उतरने पर उन्हें और 2 लाख रुपए तक की आर्थिक भी दी जाएगी. नीतीश कुमार ने आज राशि जारी करते हुए कहा कि, 'जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की जाएगी.' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक राज्य के कुल 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को राशि दे दी गई है और जो जो परिवार बचे हैं, उन्हें अगले महीने तक राशि दे दी जाएगी.
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