बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी और उनकी मां के AI जेनरेटेड वीडियो के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस AI वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है.
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पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी की कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी का AI वीडियो जिसे कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है उसे तत्काल प्रभाव से सभी जगह से हटा दिया जाए.
क्या था कांग्रेस के वीडियो में?
10 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X(पहले ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था. 36 सेकेंड के उस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन की तरह मिलती-जुलती एक वृद्ध महिला को दर्शाया गया था. इस वीडियो में पीएम को उनकी मां डांटते हुए कह रही थी कि कि, तुम मेरे अपमान के बैनर-पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की करने की कोशिश कर रहे हो, राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे. इस वीडियो में ऊपर AI Generated भी लिखा हुआ था.(यहां पढ़ें पूरी खबर)
बीजेपी ने जताई थी आपत्ति
इस वायरल वीडियो पर बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई थी. बिहार बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का अपमान करने की कसम खा ली है. वहीं बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता ने 13 सितंबर को दिल्ली ने इस मामले की शिकायत की और एफआईआर दर्ज कराया था. उन्होंने FIR में वीडियो को पीएम मोदी और उनकी मां की छवि को बदनाम करने वाला बताया था.
पवन खेड़ा ने बीजेपी के आरोपों को किया था खारिज
मामला बढ़ने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में अपना बचाव करते हुए बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया. कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि, यह वीडियो किसी का भी अपमान नहीं करता. इस वीडियो में यह दर्शाया गया है कि मां अपने बच्चे को राजधर्म सिखा रही है. अगर पीएम को यह वीडियो अपमानजनक लगता है तो यह उनकी समस्या है. पवन खेड़ा ने आगे कहा कि बीजेपी इस वीडियो को अलग तरीके से दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है.
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