TRE 4 प्रदर्शन में गिरफ्तार स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार को मिली राहत, पटना सिविल कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

बिहार शिक्षक भर्ती (TRE 4) आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए छात्र नेता दिलीप कुमार को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके बेउर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जानें कोर्ट रूम में क्या हुआ और वकील ने क्या कहा.

TRE 4 आंदोलन के छात्र नेता दिलीप कुमार को मिली जमानत
TRE 4 आंदोलन के छात्र नेता दिलीप कुमार को मिली जमानत

अनिकेत कुमार

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TRE 4 Protest Student Leader News: पटना बिहार में शिक्षक भर्ती (TRE 4) के विज्ञापन को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों की आवाज बुलंद करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. पटना सिविल कोर्ट ने दिलीप कुमार को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है. पिछले 14 दिनों से पटना की बेउर जेल में बंद छात्र नेता अब कभी भी जेल की सलाखों से बाहर आ सकते हैं.

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क्या था पूरा मामला?

बीती 8 मई को पटना की सड़कों पर हजारों की संख्या में छात्र TRE 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाईं और मौके से ही दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया था. इसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया था.

वकील ने बताया क्यों लगी इतनी गंभीर धाराएं

दिलीप कुमार के वकील जटाशंकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस की तरफ से दिलीप कुमार पर धारा 121(1) और 121(2) लगाई गई थी, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इसी वजह से जमानत मिलने में थोड़ा वक्त लगा. हालांकि, जब अदालत ने अनुसंधान पदाधिकारी (IO) से आरोपों से जुड़े सबूत और कागजात मांगे, तो कोर्ट ने पाया कि छात्र नेता पर लगाए गए आरोप निराधार थे. इसके बाद कोर्ट ने बिना किसी कड़े प्रतिबंध के उनकी जमानत स्वीकार कर ली.

साथी छात्रों की रिहाई पर क्या है अपडेट?

वकील जटाशंकर के मुताबिक, दिलीप कुमार के साथ आंदोलन के दौरान तीन और छात्रों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें से दो छात्र आज दिलीप कुमार के साथ ही जेल से बाहर आ जाएंगे. वहीं, एक अन्य छात्र की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद अब सेशन कोर्ट में लंबित है, जिस पर 25 तारीख को सुनवाई होनी है.

कोर्ट ने दिलीप कुमार को जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वे पुलिस जांच (अनुसंधान) और अदालती प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग करेंगे. इस फैसले के बाद दिलीप कुमार के समर्थकों और बिहार के बेरोजगार छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

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