31 दिसंबर से पहले ही निपटा ले 3 जरूरी काम, नहीं तो अटक सकता है आपका पैसा!

31st December: 31 दिसंबर 2025 से पहले कुछ जरूरी वित्तीय और टैक्स से जुड़े काम निपटाना बेहद जरूरी है, वरना आपका पैसा अटक सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है. ITR फाइल करना, Revised ITR भरना, PAN-Aadhaar लिंक करना, बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना और GST व कंपनी रिटर्न से जुड़ी डेडलाइन इसी दिन खत्म हो रही हैं.

31 December deadline
31 दिसंबर से पहले निपटा लें 3 जरूरी काम

सौरभ दीक्षित

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साल 2025 अब खत्म होने वाला है और कुछ दिन बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. लेकिन साल के खत्म होने से पहले आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को 3 ऐसे काम है जिसे निपटाने जरूरी है, नहीं तो नए साल में आपका पैसा अटक सकता है, पेनल्टी लग सकती है और परेशानी बढ़ सकती है. दरअसल साल के साथ-साथ फाइनेंस, टैक्स, बैंक और आधार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेडलाइन भी खत्म हो रही हैं. आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं क्या-कुछ है ये जरूरी काम जिन्हें 31 दिसंबर तक निपटाना बेहद ही जरूरी है.

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पहला जरूरी काम-ITR फाइल करना

पहला जरूरी काम है ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना. इस साल ITR भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी. लेकिन अगर आप उस समय ITR नहीं भर पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपके पास अभी भी मौका है यानी आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न यानी देर से ITR फाइल कर सकते हैं.

लेकिन ध्यान रखें, अगर आप बिलेटेड रिटर्न भरते हैं, तो आपको नुकसान होगा. आपको लेट फीस देनी पड़ेगी साथ ही ब्याज भी देना होगा. इनकम टैक्स कानून की धारा 234F के तहत लेट फीस और धारा 234A के तहत ब्याज लगाया जाता है. यानी साफ है कि जितनी देर करेंगे, उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा.

दूसरा जरूरी काम – Revised ITR

अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने समय पर यानी 16 सितंबर तक ITR तो भर दिया, लेकिन उसमें कोई गलती हो गई. जैसे कोई इनकम छूट गई, गलत बैंक अकाउंट डाल दिया या कोई जरूरी जानकारी मिस हो गई तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप Revised ITR फाइल कर सकते हैं. Revised ITR का मतलब होता है, अपने पुराने ITR को सुधारना. आप यह काम भी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं. इसकी अच्छी बात ये है कि Revised ITR भरने पर कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगती. लेकिन ध्यान रखें कि अगर सुधार के बाद आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो आपको अतिरिक्त टैक्स और ब्याज जरूर देना होगा. 

तीसरा काम-पैन और आधार

अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से PAN कार्ड बनवाया था, तो आपके लिए यह काम बेहद जरूरी है. आपको 31 दिसंबर तक अपना PAN आधार से लिंक करवाना होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका PAN इनएक्टिव हो सकता है. और अगर PAN इनएक्टिव हो गया, तो आप बैंक से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक सकता है और कई सरकारी सुविधाएं बंद हो सकती हैं. 

इन कामों को भी ध्यान में रखें

इनके अलावा अगर आपके पास बैंक लॉकर है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है. RBI के नियमों के मुताबिक, सभी लॉकर धारकों को अपने बैंक के साथ अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है. अगर आपने अभी तक यह एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो 31 दिसंबर तक यह काम जरूर कर लें. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर एग्रीमेंट अपडेट नहीं हुआ, तो बैंक आपका लॉकर बंद भी कर सकता है.

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GST Annual Return और कंपनियों के लिए MGT-7 और AOC-4 इन सबको भरने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर 2025 ही है. हालांकि कुछ संगठनों ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. 

कुल मिलाकर अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपका पैसा न अटके, कोई पेनल्टी न लगे और कोई कानूनी परेशानी न हो तो 31 दिसंबर से पहले ये सभी काम जरूर निपटा लें. नहीं तो नए साल की शुरुआत आपके लिए धमाकेदार की जगह झटकेदार हो सकती है.

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