CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच का समन, आज दोपहर 12 बजे होना होगा पेश

अंशुल सिंह

• 09:53 AM • 22 Oct 2026

CJP News: सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समन जारी कर 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है. बीते कल दोनों नेताओं को अदालत के आदेश पर 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया था. जानिए पूरा मामला और अगली सुनवाई की तारीख.

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका लगातार चर्चा में बने हुए है. बीती रात यानी 21 अक्टूबर की रात को SEM ने उनको 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर रिहा किया था. इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों को एक समन जारी किया है. आशुतोष-सौरव दोनों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए आज दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है. वहां मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनसे पूछताछ की जाएगी.

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बुधवार को अदालत के आदेश पर हुई थी रिहाई

सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग दिल्ली पुलिस ने अदालत में की थी. पुलिस ने दलील दी थी कि दोनों के बयानों में विरोधाभास है और उनकी रिहाई से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका है. हालांकि, दोनों नेताओं के वकील की ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने और अदालत में दिए गए आश्वासनों को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने आगे हिरासत में रखने की जरूरत को स्वीकार नहीं किया. अदालत में दोनों नेताओं ने लिखित हलफनामा भी दिया था. इसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक जंतर-मंतर का क्षेत्र डी-नोटिफाई रहेगा, वे वहां शांति भंग नहीं करेंगे और न ही किसी प्रदर्शन का आह्वान करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है.

14 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए थे दोनों नेता

सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत निवारक कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रतिबंधित और डी-नोटिफाई घोषित जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर बिना अनुमति प्रवेश किया और पहले से भरे गए शांति बॉन्ड का उल्लंघन किया. इसके बाद 19 अक्टूबर को उनकी कस्टडी दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी.

दोनों नेताओं ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया था.

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