मेट्रो में आपकी बिना इजाजत फोटो खींची गई? घबराएं नहीं, जानें तुरंत किससे संपर्क करना है और शिकायत का पूरा तरीका

वैशाली

18 Aug 2026 (अपडेटेड: Aug 18 2026 5:33 PM)

Delhi Metro news: दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान अगर कोई आपकी बिना इजाजत फोटो खींचे या परेशान करे, तो चुप रहने की जरूरत नहीं है. हालिया घटना के बाद एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी का मुद्दा चर्चा में है. जानिए ऐसी स्थिति में तुरंत किससे संपर्क करें, कौनसे हेल्पलाइन नंबर काम आएंगे और क्या कानूनी विकल्प हैं.

ई पीछा करे या फोटो खींचे तो तुरंत करें ये काम
ई पीछा करे या फोटो खींचे तो तुरंत करें ये काम
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Delhi Metro helpline: हाल ही में दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहाँ एक सीआईएसएफ (CISF) जवान पर महिला यात्री की चोरी-छिपे फोटो खींचने का गंभीर आरोप लगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें महिला और अन्य यात्री जवान से फोटो डिलीट कराने की मांग करते नजर आए. मामला बढ़ता देख सीआईएसएफ ने आरोपी जवान को तुरंत सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए. हालांकि, इस घटना ने दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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मेट्रो में प्राइवेसी का हनन या बदतमीजी होने पर क्या करें?

दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों महिलाएं और अन्य यात्री सफर करते हैं. यदि सफर के दौरान कोई व्यक्ति आपकी बिना इजाजत फोटो या वीडियो बनाता है, पीछा करता है, छेड़छाड़ करता है या किसी भी तरह की अमर्यादित हरकत करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम सीआईएसएफ सुरक्षा बल की मदद लेना है.

आप तुरंत सीआईएसएफ हेल्पलाइन नंबर 155655 पर कॉल करके घटना की जानकारी दे सकते हैं. सूचना मिलते ही अगले ही स्टेशन पर सुरक्षाकर्मी आपकी सहायता के लिए तैनात मिलेंगे. इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की विशेष वुमेन, चाइल्ड एंड स्पेशली एबल्ड हेल्पलाइन भी 24 घंटे काम करती है. इसके लिए आप 011-23415480 या 011-23415049 पर संपर्क कर सकती हैं.

पुलिस हेल्पलाइन और कानूनी विकल्प

यिरदि आपको तुरंत प्रतिक्रिया न मिले या मामला अधिक गंभीर हो, तो आप सीधे पुलिस हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं.

  • दिल्ली पुलिस इमरजेंसी नंबर: 112
  • मेट्रो पुलिस हेल्पलाइन: 1511
  • महिला हेल्पलाइन: 1091
  • इन नंबरों पर कॉल करके पीड़ित तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

प्राइवेसी का हनन करने वालों पर क्या होगी कानूनी कार्रवाई?

बिना अनुमति के किसी की फोटो खींचना या प्राइवेसी भंग करना गंभीर दंडनीय अपराध है.

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 और आईटी एक्ट (IT Act) की धारा 66E के तहत बिना सहमति फोटो खींचना या प्राइवेसी का उल्लंघन करना कानूनी अपराध है. इसमें दोषी पाए जाने पर जेल की सजा के साथ-साथ 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
     
  • इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति महिला का पीछा करता है, बदतमीजी या छेड़खानी करता है, तो उसके खिलाफ BNS की धारा 74, 78 और 89 के तहत गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है.

सार्वजनिक स्थानों और मेट्रो में सफर के दौरान सतर्क रहें, अपने अधिकारों को जानें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत दी गई हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं.

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