Delhi SIR: चुनाव आयोग ने जारी की 13 जिलों की नई स्टेटस रिपोर्ट, जानें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार की पूरी प्रक्रिया

न्यूज तक डेस्क

• 01:32 PM • 24 Sep 2026

चुनाव आयोग ने दिल्ली के सभी 13 जिलों के लिए वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की नई स्टेटस रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया जारी है.

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दिल्ली में चलाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े और स्टेटस रिपोर्ट जारी की है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा जारी इस बुलेटिन में राजधानी के सभी 13 जिलों से प्राप्त दावों और आपत्तियों का पूरा ब्योरा सामने रखा गया है. 31 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं . चुनाव आयोग का स्पष्ट उद्देश्य है कि आगामी चुनाव से पहले दिल्ली का कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में दर्ज होने से न छूटे .

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13 जिलों से प्राप्त आवेदनों का ब्योरा (फॉर्म 6, 7 और 8)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी डेली बुलेटिन के अनुसार, राजधानी के सभी 13 जिलों में आवेदन और आपत्तियां दर्ज कराने का काम तेजी से चल रहा है:

  • फॉर्म 6 (नया नाम जोड़ने के लिए): 31 अगस्त के बाद से ही हजारों नए आवेदन प्राप्त हुए हैं . इसमें विशेष रूप से वे युवा शामिल हैं जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं या जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया था .
  • फॉर्म 7 (नाम हटाने/आपत्ति दर्ज कराने के लिए): किसी अयोग्य, स्थानांतरित या मृत व्यक्ति का नाम सूची से हटाने और गलत/डुप्लीकेट एंट्रीज को निरस्त करने के लिए लगातार फॉर्म 7 के तहत आपत्तियां मिल रही हैं .
  • फॉर्म 8 (विवरण या पता बदलने के लिए): पते में परिवर्तन, नाम, आयु या अन्य चुनावी विवरणों में सुधार कराने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन फॉर्म 8 के माध्यम से दर्ज किए गए हैं .

फॉर्म 6, 7 और 8: आपके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी?

चुनाव आयोग के नियमानुसार यदि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई नया बदलाव या सुधार कराना चाहते हैं, तो सही फॉर्म का चुनाव बेहद आवश्यक है:

  • फॉर्म 6 (Form 6): यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या आप 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, तो अपना नाम जुड़वाने के लिए यह फॉर्म भरें .
  • फॉर्म 7 (Form 7): वोटर लिस्ट से किसी गलत एंट्री, डुप्लीकेट नाम या मृत व्यक्ति का नाम हटाने हेतु आपत्ति दर्ज कराने के लिए इसका उपयोग करें .
  • फॉर्म 8 (Form 8): यदि आपको अपना निवास स्थान (पता) बदलना है या वोटर आईडी के विवरण में किसी तरह का संशोधन कराना है, तो यह फॉर्म आपके काम आएगा .

4 नवंबर को प्रकाशित होगी फाइनल वोटर लिस्ट: महत्वपूर्ण तिथियां

चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान के लिए समय-सीमा निर्धारित की है:

30 सितंबर: दावों और आपत्तियों को जमा करने का अंतिम चरण .

29 अक्टूबर: प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की अंतिम तिथि .

4 नवंबर 2026: दिल्ली की फाइनल (अंतिम) वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा .

ऑनलाइन और पोलिंग बूथों पर विशेष कैंप

प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशनों (Polling Station Locations) पर विशेष कैंपों का आयोजन किया है, जहां नागरिक सीधे जाकर चुनावी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं .

इसके अलावा, यदि आप घर बैठे अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सीईओ दिल्ली (CEO Delhi) या भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

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