Delhi Traffic News: दिल्ली में बसों को लेकर नया आदेश, जानिए किस लापरवाही पर तुरंत सीज होगी बस!

वैशाली

• 11:32 AM • 03 Sep 2026

दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों से आने-जाने वाली अंतर-राज्यीय बसों में पैनिक बटन, जीपीएस और स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है. महिला सुरक्षा और यातायात नियमों की अनदेखी करने पर बसों को तुरंत सीज (जब्त) कर ऑपरेटरों का परमिट रद्द करने की सख्त कार्रवाई होगी.

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उत्तर प्रदेश से दिल्ली आई एक प्राइवेट बस में नाबालिग किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की खौफनाक वारदात के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह सख्त एक्शन मोड में आ गई है. दूसरे राज्यों से राजधानी दिल्ली आने-जाने वाली अंतर-राज्यीय (Inter-State) बसों में यात्रियों- खासकर महिलाओं और बच्चों- की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने नई और कड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

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परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली बसों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियम तोड़ने पर बस को तुरंत सीज (जब्त) करने के साथ-साथ ऑपरेटर का परमिट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

सुरक्षा को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस

  • 24 घंटे एक्टिव पैनिक बटन व जीपीएस: हर बस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD/GPS) और पैनिक बटन का हर समय चालू हालत में होना अनिवार्य है.
  • महिला सुरक्षा पर खास प्रोटोकॉल: यदि बस में किसी महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ या अश्लील व्यवहार की घटना होती है, तो बस स्टाफ को तुरंत पुलिस को सूचना देनी होगी और बस को निकटतम पुलिस स्टेशन या पीसीआर वैन (PCR Van) तक ले जाना अनिवार्य होगा.
  • ड्राइवर और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन: बस ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पीएसवी बैज (PSV Badge) और यूनिफॉर्म होना जरूरी है.
  • ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस: ड्राइवर या किसी भी बस स्टाफ के नशे में पाए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
  • सुरक्षित पार्किंग स्थान: रात के समय बसों को केवल अधिकृत, सुरक्षित और पर्याप्त रोशनी वाली जगहों (Authorized Parking Areas) पर ही पार्क करने की इजाजत होगी.
  • इमरजेंसी किट और बस लेन नियम: हर बस में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी होगा. साथ ही बसें तय लेन में ही चलेंगी और निर्धारित बस स्टॉप पर ही रुकेंगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा. सरकार के इन कड़े कदमों से दूसरे राज्यों से दिल्ली आने-जाने वाली अंतर-राज्यीय बसों में सफर करने वाले यात्रियों- खासकर महिलाओं-का सफर अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है.

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