राजधानी दिल्ली में अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट से गायब हो गया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद सोमवार, 31 अगस्त को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट कॉपी जारी होने जा रही है. इस नई ड्राफ्ट लिस्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि पुरानी वोटर लिस्ट के मुकाबले इस बार लगभग 47 लाख 75 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम बाहर हो गए हैं. हालांकि, मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नाम हमेशा के लिए नहीं कटे हैं और इन्हें लिस्ट में वापस जुड़वाने का मौका अभी भी उपलब्ध है.
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क्यों कटे 47.75 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम?
इतनी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम बाहर होने के पीछे मुख्य रूप से पांच वजहें बताई गई हैं. इनमें मतदाताओं का अपने दिए गए पते पर ना मिलना, दो या उससे ज्यादा जगहों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना, हमेशा के लिए किसी अन्य जगह शिफ्ट हो जाना, विदेश में बस जाना या भारत में जन्म और निवास से जुड़े सही कागजात का ना होना शामिल है.
घर-घर जाकर किए गए वेरिफिकेशन के दौरान दिल्ली के कुल 1 करोड़ 45 लाख मतदाताओं में से केवल 5 लाख 75 हजार लोगों के फॉर्म ही डिजिटल हो पाए. बाकी बचे 47,75,000 लोगों के फॉर्म जमा ना होने के कारण चुनाव आयोग ने इन्हें अकाउंटेबल मानते हुए ASDOF यानी एब्सेंट (Absent), शिफ्टेड (Shifted), डेड (Dead), डुप्लीकेट (Duplicate) और फॉरेन (Foreign) की कैटेगरी में डाल दिया है.
30 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां
अगर इस लिस्ट में आपका या आपके किसी परिचित का नाम शामिल नहीं है, तो नाम वापस जुड़वाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने या पते में सुधार/बदलाव कराने के लिए फॉर्म-6 (Form 6) भरना होगा. यह प्रक्रिया घर बैठे वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter Helpline App) या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकती है. यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने इलाके के बीएलओ (BLO) या स्थानीय चुनाव कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया
फॉर्म-6 जमा करते समय आवेदक को अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे. उम्र और जन्म तिथि के प्रमाण (Age Proof) के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर 10वीं/12वीं की मार्कशीट दी जा सकती है.
इसके अलावा पते के प्रमाण (Address Proof) के लिए बिजली, पानी या गैस का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, रेंट एग्रीमेंट या रजिस्ट्री की कॉपी मान्य होगी. आवेदन जमा होने के बाद संबंधित बीएलओ (BLO) कागजात की जांच और वेरिफिकेशन करेंगे. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर 4 नवंबर 2026 को जारी होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा. किसी भी प्रकार की सहायता या सवाल के लिए इलेक्शन कमीशन के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है.
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