दिल्ली वालों को बड़ी राहत: पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज की छूट, इस तारीख तक उठाएं स्कीम का फायदा

वैशाली

• 01:22 PM • 19 Aug 2026

Delhi Water Bill Late Fee Scheme: दिल्ली में पानी के पेंडिंग बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी राहत दी है. अब पेंडिंग पानी के बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) पर मिलने वाली 100% छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है.

दिल्ली में पानी के पेंडिंग बिलों पर 100% छूट की तारीख बढ़ी
दिल्ली में पानी के पेंडिंग बिलों पर 100% छूट की तारीख बढ़ी
Google CTA

Delhi Jal Board LPSC Scheme: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपके घर पर पानी का भारी-भरकम पेंडिंग बिल आया हुआ है, तो आपके लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के पेंडिंग बिलों पर लगने वाले जुर्माने यानी लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने पेंडिंग वाटर बिल पर LPSC में मिलने वाली 100% छूट की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. अब दिल्ली के नागरिक इस राहत योजना का लाभ 31 मार्च 2027 तक आसानी से उठा सकेंगे.

Read more!

कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी

दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि राजधानी में ऐसे हजारों परिवार हैं, जिनके लिए सालों से अटका पानी का बिल और उस पर हर महीने जुड़ने वाली लेट फीस एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी. इसी आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड ने 100% एलपीएससी छूट की अवधि को extended किया है, ताकि लोग बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक दबाव के अपना बकाया चुका सकें.

कैसे काम करेगी यह LPSC 100% छूट स्कीम?

इस स्कीम के तहत अगर आपका पानी का बिल लंबे समय से बकाया है, तो:

  • आपको अपने बकाया बिल की केवल मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) ही जमा करनी होगी.
  • बिल के ऊपर पेनल्टी या जुर्माने के तौर पर जुड़ी लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) की पूरी रकम को दिल्ली जल बोर्ड 100% माफ कर देगा.
  • अक्सर देखा जाता है कि समय पर बिल न भर पाने की वजह से सरचार्ज इतना बढ़ जाता है कि वह मूल राशि से भी अधिक हो जाता है. ऐसे में यह स्कीम उपभोक्ताओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.

दिल्ली जल बोर्ड की उपभोक्ताओं से खास अपील

दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड ने भारी बकाया वाले सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस मौके का फायदा जरूर उठाएं. 31 मार्च 2027 से पहले अपने पेंडिंग ड्यूस को क्लियर कर लें, ताकि वे गैर-जरूरी पेनल्टी के बोझ से मुक्त हो सकें और बिना किसी रुकावट के उनके घर में पानी का कनेक्शन चालू रहे.

यह भी पढ़ें: Delhi Property Registry: दिल्ली की 1,511 कॉलोनियों में पक्की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू, 31 अक्टूबर 2026 से पहले ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन