सोनिया गांधी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, वोटर लिस्ट में नाम को लेकर की गई थी जांच की मांग

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर नागरिकता हासिल करने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया था.

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संजय शर्मा

11 Sep 2025 (अपडेटेड: 11 Sep 2025, 05:32 PM)

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बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी. जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था. 

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याचिका में सवाल उठाया गया था कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ. आखिर डिलीट क्यो किया गया.  

याचिका में सवाल उठाया गया था कि जब 1983 में नागरिकता हासिल की तो किस डाक्यूमेंट्स के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया गया. क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया.  याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई कि वो मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच करें और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. 

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