जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की. 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR और चार्जशीट को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी.

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तस्वीर: इंडिया टुडे.

संजय शर्मा

03 Jul 2025 (अपडेटेड: 03 Jul 2025, 06:31 PM)

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दिल्ली हाईकोर्ट से अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है. अब जैकलीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है. 

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क्या है मामला?

जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सह-आरोपी बनाया गया है. इस मामले का मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर है, जो पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद है. जैकलीन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR को रद्द करने की गुहार लगाई थी.

उन्होंने न केवल ED की ओर से दर्ज प्राथमिकी, बल्कि उसपर आधारित चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के फैसले को भी चुनौती दी थी.

जैकलीन ने क्या कहा? 

जैकलीन के वकील ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को "बिलकुल गलत और बेबुनियाद" बताया है. उन्होंने कहा कि- 

  • "सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें टारगेट किया और फर्जीवाड़ा किया."
  • "वो मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अपराध में शामिल नहीं हैं."
  • उन्होंने ये भी कहा कि सुकेश और अदिति सिंह दोनों ने मिलकर उन्हें फंसाया है.

रिलेशनशिप के दावे से इनकार 

जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें उसने कहा था कि वह जैकलीन के साथ रिलेशनशिप में था. 

अब आगे क्या?  

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जैकलीन के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. अब निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी और ED की चार्जशीट के आधार पर कार्रवाई तेज हो सकती है. 

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