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Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को पंचकूला में महिलाओं के लिए 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नंवबर से हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. लेकिन इस योजना का लाभ प्रदेश की सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. योजना में अब एक ऐसी कंडीशन लगाई गई है, जिससे लाभार्थी महिलाओं की संख्या में कमी आने वाली है. विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है.
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सभी महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात करता है, लेकिन हकीकत में योजना इतनी शर्तों से बंधी है कि अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा. अब योजना की शर्तों और नियमों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आइए, जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से.
क्या है लाडो लक्ष्मी योजना?
इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है. पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है. लेकिन कड़ी शर्तों के कारण कई महिलाएं इस योजना से वंचित रह सकती हैं.
किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. लेकिन इसके लिए एक ऐसी शर्त रखी गई है, जिसके कारण प्रदेश की BPL परिवार की महिलाओं को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा. जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है.
इस योजना के लिए शर्त रखी गई है कि 23 से 60 वर्ष की विवाहित और 23 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाएं को इसका लाभ दिया जाएगा. जिन महिला के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज्यादा होगी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यानी प्रदेश के BPL परिवारों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.
हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2019 में बीपीएल की आय सीमा को 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख किया गया था. इसलिए इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होगी. इसलिए BPL परिवार इस योजना से बाहर हो जाएंगे.
22 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में बताया कि हरियाणा में 41 लाख 93 हजार 669 बीपीएल परिवार हैं. हालांकि, पिछले पांच महीनों में 10 लाख 44 हजार 2 परिवारों को इस सूची से हटाया गया है.
7 राज्यों में कैश स्कीम लेकिन सालाना इनकम लिमिट हरियाणा में सबसे कम
देश के सात राज्यों में महिलाओं को सीधा कैश देने की योजना चल रही है. झारखड़ और तेलंगाना में 2500 रुपए प्रति माह, हरियाणा में 2100 रुपए प्रति माह, कर्नाटक में 2000 रुपए प्रतिमाह, हिमाचल और महाराष्ट्र में 1500-1500 रुपए प्रति माह और मध्य प्रदेश 1250 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है.
लेकिन सालाना पारिवारिक आय की शर्त हरियाणा में सबसे कम एक लाख है, झारखड़ में 1.20 लाख सालाना, तेलंगाना में 2 लाख सालाना, कर्नाटक में 1.20 लाख सालाना, मध्य प्रदेश में 2.50 लाख सालाना, महाराष्ट्र में भी 2.50 लाख सालाना और हिमाचल में दूसरे घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए ये योजना है और इसकी कोई इनकम लिमिट नहीं है.
योजना की छिपी हुई शर्तें
सरकार ने हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी शर्तों का खुलासा किया है, जो पहले सार्वजनिक नहीं थीं. ये शर्तें लाभ लेने की प्रक्रिया को जटिल बना सकती हैं:
नंबर एक : दो महीने लगातार आपने पैसा नहीं लिया तो आपका नाम कट जाएगा और आप योजना से बाहर कर दिए जाओगे लिहाजा बैंक खाते का विवरण परिवार पहचान पत्र में अपडेट होना चाहिए.
नंबर दो: लाडो लक्ष्मी योजना की ID जेनेरेट होने के एक महीने बाद पैसे आने शुरू होंगे. राज्य सरकार दावा कर रही है कि एक नवंबर हरियाणा दिवस से सभी पात्र महिलाओं के खातों में पैसे आना शुरू हो जाएंगे लेकिन नई नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर आपकी एक ID जेनेरेट होगी और इसके एक महीने बाद आपके खाते में पैसे आने शुरू होंगे. मतलब साफ है कि पैसा 1 नवंबर से नहीं बल्कि आईडी जेनेरेट होने के एक महीने बाद से मिलना शुरू होगा.
नंबर तीन: हर महीने देना होगा जीवित रहने का प्रमाण. इसके लिए लाडो लक्ष्मी ऐप में जाकर हर महीने लाइवनेस डिटेक्शन तकनीक से गुजरना होगा जिसमें आपका फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर आपके जीवित होने को प्रमाणित किया जाएगा.
नंबर चार: यदि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ लिया तो योजना से जुड़ी राशि को 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर के साथ सरकार वसूल करेगी और महिला पैसा लौटाने में असमर्थ हुई तो बेटे या पति से वसूली की जाएगी.
नंबर पांच: यदि योजना का लाभ उठाने वाली महिला का परिवार सालाना एक लाख से ज्यादा कमाने लगता है, महिला की नौकरी लग जाती है तो अपने आप ये लाभ मिलना बंद हो जाएगा. इसके साथ ही आपको हर महीने अपनी पात्रता का प्रमाण भी पोर्टल पर देना होगा.
यदि कोई महिला पहले से बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
BJP सरकार छलावा कर रही: कुमारी सैलजा
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सहित देशभर की करोड़ों महिलाओं के साथ भाजपा सरकार बार-बार छलावा कर रही है. अब लाड़ो लक्ष्मी योजना और 2100 रुपये देने का जो शोर मचाया जा रहा है, वह भी जनता को गुमराह करने का एक और चुनावी हथकंडा है. योजना में आय सीमा रखकर अधिकतर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की महिलाओं को बाहर कर दिया गया है.
अपने वादा से पलट गई बीजेपी: AAP
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने गुरुवार को बीजेपी सरकार द्वारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप लॉन्च को लेकर सीएम पर तीखा हमला बोला और इसे महिलाओं के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक छल करार दिया. उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह ने पंचकूला में इस योजना और मोबाइल ऐप का शुभारंभ तो कर दिया लेकिन यह लॉन्च असल में चुनावी धोखे की शुरुआत है.
ढांडा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बड़े मंचों से वादा किया था कि हरियाणा की हर महिला को ₹2100 प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन अब जब योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है तो भाजपा ने अपने ही वादों से पलटते हुए उसे शर्तों और पाबंदियों में जकड़ दिया है. हरियाणा में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं रहती हैं, लेकिन इस योजना का लाभ मुश्किल से 10-12 प्रतिशत महिलाओं तक ही पहुंचेगा. बाकी करोड़ों महिलाओं के हाथ खाली रह जाएंगे.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए कई जरूरी दस्तावेजों की जरूरत है, इनमें हरियाणा में रजिस्टर्ड फैमिली आईडी, आधार कार्ड (स्वयं और परिवार के सभी सदस्यों का), आधार से लिंक्ड बैंक खाता डिटेल, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, बिजली बिल कनेक्शन नंबर, HKRN रजिस्ट्रेशन नंबर और परिवार के नाम रजिस्टर्ड वाहन का विवरण देना होगा.
कैसे करना होगा आवेदन
योजना के लिए आवेदन लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए होगा. इसके लिए सीएससी सेंटर या सरकारी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है. सहायता के लिए दो टोल-फ्री नंबर जारी किए गए हैं, 0172-4880500 और 1800-180-2231. इन नंबरों के जरिए महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं या रजिस्ट्रेशन में सहायता ले सकती हैं.
1 नवंबर से हरियाणा की महिलाओं को मिलेंगे ₹2100, ऐसे करें 'लाडो लक्ष्मी' योजना का रजिस्ट्रेशन
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