भोपाल की एक हसीना के निकले 5 पति! वकील साहब से पहले भी कर चुकी है 4 शादियां, अब हुई ये बड़ी कार्रवाई

MP News: भोपाल से सामने आया लुटेरी दुल्हन जैसा चौंकाने वाला मामला, जहां एक महिला के 5 पति निकले. वकील से शादी करने वाली इस महिला ने पहले भी चार शादियां की थीं, वो भी बिना कानूनी तलाक लिए. सच्चाई सामने आने पर वकील पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने महिला को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई. जानिए इस हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी की पूरी कहानी.

Bhopal fake marriage case
भोपाल की हसीना का खुला राज

धर्मेंद्र साहू

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लुटेरी दुल्हन जैसा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून के जानकारों को भी हैरान कर दिया है. यहां एक वकील साहब ने जिस महिला को अपनी जीवनसंगिनी बनाया, वह पहले से ही चार शादियां कर चुकी थी. सच्चाई सामने आने के बाद वकील पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद कोर्ट ने महिला को जेल की सजा सुनाई है. आइए जानते हैं कि इस लुटेरी दुल्हन की पूरी कहानी.

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वकील साहब को प्यार में मिला बड़ा धोखा

भोपाल जिला अदालत में वकालत करने वाले तबरेज उल्लाह ने 27 मई 2022 को हसीना नाम की महिला से निकाह किया था. निकाह के वक्त हसीना ने उन्हें बताया था कि उसका पहले एक पति था जिससे उसका तलाक हो चुका है. तबरेज ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन शादी के महज दो महीने बाद ही हसीना का व्यवहार बदलने लगा. वह घर में झगड़ा करने लगी और अपनी बेटियों को भी तबरेज के घर ले आई.

भाई की मौत के बाद खुला राज

वकील तबरेज उल्लाह और उनका भाई इस कलह से मानसिक रूप से परेशान रहने लगे. इसी बीच तबरेज के भाई की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. भाई की मौत के बाद जब तबरेज ने हसीना के अतीत की जांच पड़ताल शुरू की, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. उन्हें पता चला कि हसीना ने उनसे पहले शमशेर, मतलूब हसन, सलमान और साबिर नाम के चार अलग-अलग व्यक्तियों से निकाह किया था और किसी से भी कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया था.

बिना तलाक लिए शादियां करने का सिंडिकेट

अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात साबित हुई कि हसीना ने अपने पूर्व पतियों से वैधानिक दस्तावेज पर तलाक लिए बिना ही अगली शादियां कीं. उसका मकसद पतियों की संपत्ति हड़पना और उन पर झूठे केस लगाना था. तबरेज ने कोर्ट में हसीना के चारों निकाह के दस्तावेज और शपथ पत्र पेश किए. हालांकि, हसीना ने कोर्ट में यह अजीब दलील दी कि मतलूब, सलमान और साबिर एक ही व्यक्ति के नाम हैं, लेकिन वह इसका कोई सबूत पेश नहीं कर सकी.

कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

भोपाल की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हसीना को धारा 494 और 495 के तहत दोषी पाया. अदालत ने उसे 2 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद निचली अदालत ने उसे अपील दायर करने के लिए समय देते हुए फिलहाल जमानत दे दी है. वकील तबरेज का आरोप है कि हसीना और उसकी बेटियों की प्रताड़ना के कारण ही उनके भाई की जान गई.

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