22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो चुका है. इस महापर्व की शुरुआत के साथ ही देश भर में अलग-अलग जगहों पर गरबा के आयोजन की तैयारी भी तेज हो गई है. इस बीच राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी की है.
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इस नए गाइडलाइन के अनुसार, बिना किसी पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति गरबा पंडाल में एंट्री नहीं कर सकता है. ये आदेश दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के तमाम स्थानों पर आयोजित होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए है.
सीसीटीवी कैमरा होना अनिवार्य
जिला प्रशासन के निर्देशा के अनुसार गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति बिना पहचान पत्र की जांच के प्रवेश न करे. साथ ही, आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना भी अनिवार्य होगी.
सेफ्टी नॉम्स का किया जाएगा पालन
इसके अलावा दिशानिर्देश में ये भी कहा गया है कि कार्यक्रम के पंडालों में आग से सुरक्षा के लिए पर्याप्त अग्निशमन यंत्र होना जरूरी है और फायर सेफ्टी से जुड़े सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक इलाज (फर्स्ट एड) की व्यवस्था भी होनी चाहिए.
ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समिति को यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम के दौरान अंदर किसी संदिग्ध या आपत्तिजनक चीज़, धारदार हथियार लेकर न आए और न ही उसका इस्तेमाल या दिखावा कर सके.
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