सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सख्त फैसला, राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी समेत किसी भी जीवित व्यक्ति का पुतला दहन करने पर सख्त रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रशासन को ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित न करने के निर्देश दिए हैं.

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धर्मेंद्र कुमार शर्मा

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इंदौर में इस बार विजयदशमी पर सोनम रघुवंशी समेत कुछ और महिलाओं का पुतला जलाने की योजना थी लेकिन अब कोर्ट ने इसे रोक दिया है. दरअसल, सोनम पर अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाने का आरोप है. पुलिस ने जांच के बाद इस साजिश का खुलासा भी कर दिया है. अभी उनका केस कोर्ट में चल रहा है और उन्हें दोषी साबित नहीं किया गया है. 

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इसी बीच इंदौर के एक संगठन ने दशहरे पर रावण की जगह सोनम और 10 और महिलाओं के पुतले जलाने का ऐलान किया था. 

सोनम की मां ने इस बात को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि किसी भी जीवित व्यक्ति का पुतला जलाना गलत है और इससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.

पुतला दहन नहीं किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि सोनम या किसी और जीवित व्यक्ति का पुतला दहन नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने पुलिस, कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को इस पर सख्त रोक लगाकर निर्देश दिए हैं.

सोनम के परिवार वाले भी कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं. उनका कहना है कि कोर्ट अभी तक सोनम को दोषी नहीं ठहरा चुका है, इसलिए किसी को भी पहले से अपराधी मानना सही नहीं होगा. उन्होंने लोगों से कानून पर भरोसा रखने की अपील की है.

तो इंदौर में इस बार दशहरे पर सोनम रघुवंशी या अन्य महिलाओं का पुतला जलाने का कार्यक्रम अब नहीं होगा. कोर्ट ने इसे गैरकानूनी और असंवैधानिक माना है.

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