Sir Form Kaise Bhare : मोबाइल पर घर बैठे ऐसे भरे ऑनलाइन SIR फॉर्म, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Sir Form Fill Up Online: देशभर में वोटर लिस्ट सुधार के लिए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे फेज का SIR लागू किया है. इस प्रक्रिया में दो जगह नाम वाले वोटर्स और मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे. BLO घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं. इसके अलावा वोटर्स ऑनलाइन भी SIR फॉर्म भर सकते हैं. इस खबर में जानिए आसान ऑनलाइन फॉर्म भरने के आसान स्टेप्स.

Sir Form Kaise Bhare
Sir Form Kaise Bhare

संदीप कुमार

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SIR Form Online Kaise Bharen: भारतीय चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे फेज के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने का फैसला किया है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य दो जगह नाम दर्ज वाले वोटर्स और मृत मतदाताओं के नामों को लिस्ट से हटाना है. SIR के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं. इसके साथ ही वोटर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी इसके लिए ऑनलाइन भी SIR फॉर्म भर सकते हैं. ऐसे में जो लोग शहर बदल चुके हैं या दूसरे जिले में ट्रांसफर होकर रह रहे हैं उनके मन में ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. इस रिपोर्ट में हम आपको SIR प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी और SIR फॉर्म ऑनलाइन भरने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं.

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सबसे पहले जानें SIR प्रक्रिया की जरूरी तारीखें

  • प्रिंटिंग/ट्रेनिंग  - 28 अक्तूबर से 3 नवंबर 2025
     
  • ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख - 9 दिसंबर 2025
     
  • सुनवाई और सत्यापन  - 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026
     
  • घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाना - 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
     
  • आपत्ति दर्ज कराने की अवधि - 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
     
  • अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख - 7 फरवरी 2026

इन अब जानते हैं कैसे भरे SIR का फॉर्म (Sir Form Fill Up)

  • स्टेप 1. सबसे पहले Voter Services Portal पर जांए और लॉग इन या साइन अप करें
     

    स्टेप 2. अब  एन्यूमरेशन फॉर्म  (Fill Enumeration Form 2026) पर क्लिक करे
  • यहां अपना EPIC नंबर (वोटर ID नंबर) या उससे जुड़े मोबाइल नंबर को भरें
    इसके बाद अपने राज्य का चयन करें
     
  • स्टेप 3. पिछले SIR में नाम सर्च करें
    नीचे दिए गए विकल्प में "Search Name in Previous SIR" पर क्लिक करें
    यहां अपना राज्य, जिला और बूथ चुनकर पिछली वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं
     
  • स्टेप 4. अब EPIC नंबर डालने के बाद विकल्प चुनें
    EPIC नंबर दर्ज कर "Search" क्लिक करने के बाद तीन में से एक विकल्प चुनें:
    पिछले SIR की मतदाता सूची में नाम मौजूद है
    पिछले SIR में माता-पिता/दादा-दादी का नाम मौजूद है
    न तो आपका और न ही माता-पिता का नाम SIR में मौजूद है
     
  • स्टेप 5. अगर आपका नाम मौजूद है
    मतदाता अपने परिजनों की सभी जानकारी आसानी से भर सकता है
     
  • स्टेप 6. यदि आपका नाम नहीं है
    पिछले SIR में माता-पिता या दादा-दादी का नाम खोजें
    वही जानकारी फॉर्म में भरें
     
  • स्टेप 7. महत्वपूर्ण सावधानी
    पिछले SIR, आधार कार्ड और EPIC में नाम एक जैसा होना चाहिए
    अगर नाम में बदलाव है तो ऑफलाइन फॉर्म भरना आवश्यक है
     
  • स्टेप 8. वोटर ID होने पर सुविधा
    यदि आपके पास Voter ID है तो EPIC नंबर भरते ही
     
  • स्टेप 9. नए मतदाताओं के लिए
    जिनके पास अभी वोटर कार्ड नहीं है, वे “New Form” सिलेक्ट करें
     
  • स्टेप 10. फॉर्म भरने से पहले जांच
    अपना नाम, उम्र, लिंग, पता ध्यान से चेक करें
    जरूरत होने पर संशोधन कर दें
     
  • स्टेप 11. फोटो अपलोड करें
    साफ स्पष्ट चेहरा दिखती हुई सफेद बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट फोटो अपलोड करें
     
  • स्टेप 12. फॉर्म स्टेटस ट्रैक करें
    सबमिट करने के बाद उसी पोर्टल पर जाकर अपना SIR Form Status ट्रैक कर सकते हैं

इन सभी स्टेप्स का वीडियो ट्यूटोरियल यहां देखें

दूसरे फेज में इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

 

  • सरकारी कर्मचारी के मामले में पहचान पत्र या पेंशन आदेश
  • किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या दस्तावेज़ (1989 से पहले का)
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • स्कूल, विश्वविद्यालय या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र (10th) प्रमाणपत्र 
  • स्थायी पता प्रमाण पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
  • आधार कार्ड
  • राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर
  • सरकार द्वारा भूमि/भवन आवंटन का दस्तावेज
  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)

वोटर लिस्ट में नाम हटाने या जोड़ने के लिए ये बातें रखें ध्यान

पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म-7 भरकर अप्लाई करें

क्यो भरे फॉर्म-7?

  • ये फॉर्म आपत्ति दर्ज करने के लिए होता है.
  • किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया हो या हटाया गया हो तो यह फॉर्म भरा जाता है

ऐसे जोड़े नया नाम 

  • नए नाम जोड़ने के लिए बीएलओ से फॉर्म-6 लेना होता है
     
  • फॉर्म-6 भरकर जमा करने के बाद नए मतदाता के रूप में पंजीकरण हो जाता है

SIR प्रक्रिया में नियम

केवल वही लोग मतदाता सूची में दिखाई देंगे जिन्होंने भरा हुआ फॉर्म जमा किया है

फॉर्म जमा न करने पर क्या होगा?

अगर आपने फॉर्म BLO को जमा नहीं किया तो पहले बीएलओ कारण पता लगाने की कोशिश करेगा. जैसे कहीं वोटर की की मृत्यु तो नहीं हो गई या उसका नाम किसी दूसरी जगह तो दर्ज नहीं है. जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं होंगे उनकी नाम की लिस्ट पंचायत भवन, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय, और खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी जाएगी.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR

  • अंडमान और निकोबार
  • छत्तीसगढ़
  • गोवा
  • गुजरात
  • केरल
  • लक्षद्वीप
  • मध्य प्रदेश
  • पुद्दुचेरी
  • राजस्थान
  • उत्तर प्रदेश
  • पश्चिम बंगाल
  • तमिलनाडु

 

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