ULLU on House Arrest Controversy: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ-न-कुछ वायरल होते रहता है. साथ ही लोग उसपर प्रतिक्रिया भी देते है जिससे वो कंटेंट और वायरल हो जाता है. फिलहाल सोशल मीडिया को एजाज खान के हाउस अरेस्ट की कंट्रोवर्सी ने गरमा रखा है. बिग बॉस फेम एजाज खान के शो में महिला कंटेस्टेंट से अश्लीलता के कुछ क्लिप्स वायरल होते ही बवाल मच गया. इसको देखते हुए ULLU ऐप और NCW(नेशनल कमिशन फॉर वुमन) ने एक कड़ा फैसला लिया है.
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पहले जानते है पूरा विवाद क्या है?
बिग बॉस फेम एजाज खान एक शो चलाते है "हाउस अरेस्ट". यह शो ULLU ऐप पर देखा सकता था. इन दिनों रियलिटी शो के कुछ वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि एक टास्क या चैलेंज के दौरान महिला कंटेस्टेंट्स को अनुचित रूप से अपने अंडरगारमेंट्स हटाने के लिए कहा जा रहा है. इसके अलावा, शो के होस्ट एजाज खान भी इंटीमेसी से जुड़े पोज़ देने के निर्देश देते नजर आते हैं. इस तरह की कंट्रोवर्सियल क्लिप्स देखकर लोग सोशल मीडिया पर नाराज़गी जता रहे हैं और शो को तुरंत बंद करने की मांग करने लगे.(पूरी डिटेल यहां पढ़ें)
ULLU ऐप ने हटाए सारे एपिसोड
इस शो को बंद करने की मांग उठते ही ULLU ऐप ने एक बड़ा एक्शन लिया है. ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म से हाउस अरेस्ट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिया है. शो के ऊपर बढ़ते विवाद और हो रही कंट्रोवर्सी के कारण ऐप ने ये फैसला लिया. रिपोर्ट्स की मानें तो, ये भी बताया जा रहा है कि एजाज खान पर FIR भी दर्ज किया गया है. साथ ही कई रसूख वाले राजनीतिक लोगों ने भी इस शो की कड़ी आलोचना की है. हालांकि इस पूरे मामले में अब तक एजाज खान या फिर शो के मेकर्स का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है.
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NCW ने भेजा ULLU ऐप और एजाज खान को समन
एक तरफ जहां विवाद से बचने के लिए ULLU ऐप ने सारे शो के एपिसोड हटा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कमिशन फॉर वुमन ने उल्लू ऐप के सीइओ(CEO) विभु अग्रवाल और शो के होस्ट एजाज खान को समन भेजा है. समन में दोनों को 9 मई तक कमिशन के सामने पेश होने की बात लिखी हुई है. उल्लू ऐप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है. समन के हिसाब से 29 अप्रैल 2025 को एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें महिला कंटेस्टेंट्स को कैमरे के सामने इंटीमेट पोज को करने के लिए एजाज खान कहते हुए दिख रहे है.महिला कंटेस्टेंट्स के असहज और टास्क ना करते की बात को भी इग्नोर करते हुए देखा जा सकता है.
मनोरंजन के नाम पर यौन उत्पीड़न को दे रहे बढ़ावा
आयोग का कहना है कि इस प्रकार का कंटेंट न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि मनोरंजन के नाम पर यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देता है. ऐसे दृश्य महिलाओं के शोषण को सामान्य और स्वीकार्य बनाने का खतरनाक प्रयास हैं. आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि सामने आए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी ऐसे मीडिया कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो महिलाओं की असहमति की अवहेलना करता हो या अश्लीलता फैलाने का माध्यम बने.
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