नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले को मामले में अहम मोड़ माना जा रहा है.
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सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सबसे पहले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) से जुड़ी शिकायत पर दाखिल रिवीजन याचिका पर आदेश सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि EOW की तरफ से दर्ज एफआईआर की कॉपी अभी सोनिया गांधी समेत अन्य आरोपियों को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.
इसके बाद कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिया और फिर प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर अपना रुख साफ किया.
कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल
अदालत ने ED की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक CBI की ओर से कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया गया है. कोर्ट के मुताबिक, जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों की जांच किस आधार पर की जा रही है यह स्पष्ट नहीं है.
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