राहुल गांधी को बड़ी राहत दोहरी नागरिकता मामले में फिलहाल दर्ज नहीं होगी FIR, अब हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि पुराने फैसलों के मुताबिक आरोपी को नोटिस देना जरूरी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी जिसमें राहुल अपना पक्ष रखेंगे.

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

संतोष शर्मा

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Rahul Gandhi Citizenship Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दोहरी नागरिकता के विवाद में उनके खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में स्पष्ट किया है कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले राहुल गांधी को नोटिस देना जरूरी है. कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसका पक्ष जानना न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है.

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जगन्नाथ वर्मा केस का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने ही एक पुराने और महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया. कोर्ट ने जगन्नाथ वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में फुल बेंच द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया. इस फैसले के अनुसार, जब किसी मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत खारिज की जाती है और उस पर पुनर्विचार होता है, तो संभावित आरोपी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. इसी कानूनी स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए एक और अवसर दिया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ

शुरुआती सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता और सरकारी वकीलों से पूछा था कि क्या आरोपी को नोटिस देना जरूरी है. उस समय वकीलों ने दलील दी थी कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत नोटिस की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन लिखित आदेश जारी होने और हस्ताक्षर होने से पहले ही कानूनी बारीकियों को देखते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी करने का फैसला लिया.

20 अप्रैल को होगी अगली बड़ी सुनवाई

कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है. तब तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. अब 20 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी और राहुल गांधी की ओर से क्या दलीलें पेश की जाती हैं. यहां पढ़ें क्या है पूरा मामला

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