MLA johrilal meena’s son case: अलवर के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक (congress mla) जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा (deepak meena) को रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के बेटे समेत दो अन्य आरोपियों की जमानत को रद्द कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोपियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश भी दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पलटा है. दरअसल, इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी थी. जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
ये मामला पिछले साल मार्च का है. आरोप है कि तीनों आरोपियों ने नाबालिग को कोई नशीली दवा देकर उसका गैंगरेप किया था. फिर उसकी अश्लील तस्वीरें भी क्लिक की थीं. तब पुलिस ने ये भी कहा था कि आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को ब्लेकमेल कर 5.40 लाख रुपए और आभूषण जुटाए थे.
जिसके बाद पीड़िता के वकील ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि 23 जनवरी तक आरोपी दीपक मीणा को दौसा पुलिस गिरफ्तार करें, नहीं तो दौसा एसपी खुद हाईकोर्ट में आकर पेश हो. इसके बाद दौसा पुलिस सक्रिय हुई और विधायक पुत्र को गिरफ्तार किया था. आरोपी को पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने विधायक के बेटे को जेल भेजने के निर्देश दिए.
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