बुलडोजर एक्शन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, बेटा अड़ियल तो बाप का घर क्यों गिरे?

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील फरुख रशीद ने आजतक से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है. साथ ही दोनों पार्टियों से सुझाव मांगा है कि डेमोलेशन कैसे किया जाए.

संजय शर्मा

02 Sep 2024 (अपडेटेड: 02 Sep 2024, 07:33 PM)

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राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में तबाड़तोड़ बुलडोजर एक्शन (bulldozer action in rajasthan) पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई. इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में गरमा-गरम बहस हुई. सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि कोई भी आरोपी हो, लेकिन उसका घर गिराने का अधिकार किसी को नहीं है. कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि इस बारे में डिटेल रिपोर्ट दाखिल करें. इस बारे में अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी. 

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इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील फरुख रशीद ने आजतक से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है. साथ ही दोनों पार्टियों से सुझाव मांगा है कि डेमोलेशन कैसे किया जाए. जिनमें कानून का पालन हो और उनको नोटिस दिया जाए. टाइम फ्रेम दिया जाए रिप्लाई देने का. इसके बाद ऑर्डर पास हो. अवैध निर्माण हो तो उनको घर खाली करने का पूरा टाइम दिया जाए. ये नहीं कि एफआईआर होती है और घर गिरा दिया जाता है. 

उदयपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी बच्चे के अपराध की सजा उसके मकानमालिक को दी. मकान मालिक का घर गिरा दिया. गौरतलब है कि जमीयत उलेमा ए हिन्द ने याचिका और कई याचिकाकर्ताओं ने ये याचिका लगाई थी. इसमें हाल में यूपी, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बुलडोज़र चलाने की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है.

हाल ही में एमेनेस्टी इंटरनेशनल की इस साल फरवरी में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2022 से जून के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर चलवाकर 128 संपत्ति ढहा दी गई.
इसके बाद इसी साल मई में मध्यप्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया. वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर. यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी.

ऐसे ही मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को दो एफआईआर में नामजद आरोपियों की छह संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया. जून 2024 में मध्यप्रदेश के मंडला जिले में पशु तस्करी के आरोपियों की भी 12 संपत्ति बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया.

राजस्थान के उदयपुर में भी बुलडोजर एक्शन

अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने राशिद खान का घर गिरा दिया गया. राशिद के 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोद देने का इल्जाम है. पीड़ित और आरोपी अलग अलग धर्म के अनुयायी होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और हिंसक झड़प हुई. अगले ही दिन राशिद के घर पर बुलडोजर चल गया था.

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