Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात में इंसाफ की जीत हुई है. एक नाबालिग लड़की को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर बार-बार हवस का शिकार बनाने वाले दरिंदे को पोक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने सलाखों के पीछे भेज दिया है. अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
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भरोसे का कत्ल और ब्लैकमेलिंग का जाल
यह खौफनाक मामला फरवरी 2025 का है. आरोपी लोकेश ने 20 फरवरी को पीड़िता को घर में अकेला पाकर नहाते समय उसका अश्लील वीडियो बना लिया था. इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने उसी रात घर में घुसकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद भी दरिंदगी का यह सिलसिला नहीं रुका. 24 फरवरी और 1 अप्रैल को भी आरोपी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर बार-बार अपनी हवस का शिकार बनाया.
कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मारने की कोशिश
आरोपी की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई. 2 अप्रैल 2025 को जब पीड़िता पहाड़ पर बकरियां चराने गई थी, तब लोकेश अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा. उसने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ (जहर) मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. राहगीरों की मदद से उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. होश आने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद 4 अप्रैल 2025 को प्रतापगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया.
20 साल की जेल
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और पुख्ता सबूत जुटाए. मामले की सुनवाई अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह और 32 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए गए. गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने लोकेश को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
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