रैपिड रेल वायरल वीडियो: ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ही निकला मास्टरमाइंड, आरोपी युवक-युवती के खिलाफ दर्ज हुआ केस

Rapid Rail Viral Video: गाजियाबाद में नमो भारत रैपिड रेल के प्रीमियम कोच से जुड़े वायरल वीडियो मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने ही वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया था. मुरादनगर पुलिस ने युवक-युवती के खिलाफ BNS की धारा 296 और 77 के तहत केस दर्ज किया है, जबकि ऑपरेटर पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

Rapid Rail Viral Video Update
रैपिड रेल मामले में FIR दर्ज

मयंक गौड़

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Ghaziabad Rapid Rail Viral Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच के अंदर अव्यावहारिक हरकत और उसके वायरल वीडियो मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. गाजियबाद के मुरादनगर थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में दुष्यंत कुमार ने शिकायत की है, जो कि DBRRTS विभाग में सुरक्षा प्रमुख के पद पर तैनात होने के साथ-साथ  एनसीआरटीसी के तहत चलने वाली नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़े हैं. इस एफआईआर के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 296 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं जांच में यह बात भी सामने आई है कि जिसने वीडियो वायरल किया था वह कोई और नहीं बल्कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ था, जिसे पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गया है. आइए विस्तार से जानते हैं पूरी बात.

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पहले जानिए पूरा मामला क्या है?

मामला 24 नवंबर 2025 का है, जब ट्रेन नंबर 23 दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही थी. इसी दौरान ट्रेन के एक प्रीमियम कोच में मौका पाकर एक युवक और एक युवती ने अश्लील हरकतें की और शारीरिक संबंध भी बनाए. लेकिन घटना का पूरा वीडियो कोच में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया जो कि अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस मामले में अब दुष्यंत कुमार ने FIR दर्ज कराई है.

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

अब इस मामले में दुष्यंत कुमार ने 22 दिसंबर 2025 की रात को मुरादनगर थाने में FIR दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि यह जो कृ्त्य हुआ है, इसमें सार्वजनिक स्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाया है. इसलिए अब मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS(भारतीय न्याय संहिता) की धारा 296 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

जांच के दौरान सामने आई चौंकाने वाली बात

वहीं इस मामले में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने ही वीडियो को वायरल कर दिया. उस पर आरोप है कि उसने ड्यूटी के दौरान ऑपरेटर केबिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर घटना का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर उसे वायरल कर दिया. बिना अनुमति मोबाइल फोन यूज करना और वीडियो को सार्वजनिक तौर पर फैलाना कंपनी के नियमों के विरुद्ध होने के साथ-साथ कानूनन अपराध भी है. इस मामले में ऋषभ को पहले ही यानी 3 दिसंबर 2025 को सस्पेंड कर दिया गया है. ऋषभ पर सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

22 दिसंबर को इस मामले में दुष्यंत कुमार द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद मुरीदनगर पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि दोनों ही मामलों की गहनता से जांच की जा रही है. साथ ही वायरल हो रहे वीडियो, फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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