अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट और RTO के चक्कर, घर बैठै ही माफ हो जाएगा 5 साल तक के गाड़ी के चालान, ऐसे चेक करें स्टेटस

UP Challan Maaf: यूपी सरकार ने 2017 से 2021 के बीच बने चालानों को माफ करने का ऐलान कर दिया है. परिवहन विभाग के इस फैसले से हाजारों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और कोर्ट-कचहरी के चक्कर खत्म होंगे.

UP Challan News
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न्यूज तक

• 11:37 AM • 17 Sep 2025

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UP Challan Maaf: उत्तरप्रदेश में वाहन चालकों प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है. दरअसल यूपी परिवहन विभाग ने पांच साला तक के चलानों को माफ करने का फैसला लिया है. इनमें  2017 से 2021 के बीच के चलान शामिल हैं. परिवान विभाग के इस आदेश के बाद से प्रदेश में उन उन लोगों को फायद मिलेगा जिनेको अपनी गाड़ियों की फिटनेस, परमिट, गाड़ी ट्रांसफर और HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) जैसी सुविधाएं लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. माना जा रहा है कि सरकार का इस कदम आम जनता को राहत  मिलने के साथ ही कोर्ट में और परिवहन ऑफिसों में पेंडिंग मामलों का बोझ कम हाे जाएगा.

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कैसे करेगा काम?

यूपी परिवहन विभाग के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच किए गए चालानों को एक पोर्टल पर दो कैटेगरी में दिखाया जाएगा:

  • पहला : Disposed-Abated - अगर आपका मामला कोर्ट में पेंडिंग था.
     
  • दूसरा : Closed-Time-Bar (Non-Tax) - अगर चालान ऑफिस लेवल पर  हुआ है और उसकों भारने की तारीख निकल चुकी है.

चालान माफ करने के लिए करें ये काम 

सरकार ने कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया अगले 30 दिनों यानी एक महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद लोग:

  • एक महीने बाद परिवहन विभाग के पोर्टल अपनी गाड़ी का स्टेटस चेक करें.
     
  • अगर आपकी गाड़ी का चालान कोर्ट में पेंडिग है तो आपको पोर्टल पर Disposed - Abated नजर आएगा.
     
  • वहीं, ऑफिस लेवल पर चालान पेंडिंग है और इसकी समय-सीमा निकल गई है तो यहां Closed-Time-Bar (Non-Tax) लिखा दिखेगा.
     
  • यहां  से चालानों से जुड़े सभी बाधांए अपने आप हट ही जाएंगी.
     
  • सहायता के लिए नजदीकी RTO/ARTO ऑफिस या हेल्पलाइन नंबर 149 से संपर्क पर किया जा सकता है.

परिवहन विभाग के अनुसार ये रहत केवल  

विभाग के अनुसार ये सिर्फ वाहन के चलान का क्लोजर होगा यानी न तो वाहन मालिकों को जुर्माना वापस मिलेगा और न ही पुराने चालानों को दोबारा खोले जाएगा. टैक्स चालानों पर लागू नहीं होगी राहत नॉन-टैक्स चलानों पर लागू होगी.  टैक्स से जुड़े चालान इस फैसले में शामिल नहीं होंगे. वहीं, गंभीर अपराध, दुर्घटना या IPC से जुड़े मामलों को भी इससे बाह रखा गया है.

2017 से 2021 के बीच हुए थे 30.52 ई-चालान

परिवाहन आंकड़ों के अनुसार  2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान हुए थे, जिनमें 17.59 लाख का निस्तारण हो चुका है. वहीं, 10.84 लाख चालान अदालतों में और 1.29 लाख चालान ऑफिसों में पेडिंग थे. विभाग के मुताबिक अब इन सभी पेडिंग चालानों को एक साथ निपटारा किया जाएगा.

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