उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, आरक्षण को लेकर स्थिति साफ न होने के चलते लिया फैसला

न्यूज तक

• 03:49 PM • 23 Jun 2025

Uttarakhand Panchayat Election 2025: राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न कर पाने पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2025 के पंचायत चुनावों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. चुनाव आयोग की अधिसूचना पर भी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
Google CTA

Uttarakhand Panchayat Election 2025: उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनाव 2025 पर फिलहाल विराम लग गया है. राज्य सरकार की ओर से पंचायत आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न कर पाने के कारण हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने दो चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की थी.

Read more!

इस वजह से लगाई रोक 

उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कोर्ट के सामने आरक्षण की नीति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में विफल रही. इसी आधार पर अदालत ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने सरकार से मांगा था जवाब

राज्य के विभिन्न हिस्सों से पंचायतों में आरक्षण को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं. पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा था. सोमवार को कोर्ट में सरकार की ओर से डिटेल्ड रिप्लाई दाखिल किया गया. इस दौरन  सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी.

दो चरणों में चुनाव की थी योजना

आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2025 के पंचायत चुनावों को दो चरणों में संपन्न कराया जाएगा. पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को और दूसरे चरण का 15 जुलाई को होना था.

हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में प्रस्तावित थे चुनाव

चुनाव आयुक्त के अनुसार, हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी. मतगणना की तारीख 19 जुलाई निर्धारित की गई थी और उसी दिन नतीजे आने थे.

ये भी पढ़ें: CM धामी का बड़ा ऐलान: उत्तराखंड बनेगा वेलनेस की ग्लोबल राजधानी, गढ़वाल-कुमाऊं में बनेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन