बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI बोले- "छह महीने से ज्यादा मंत्री कैसे रह सकते हैं ?"
बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल उठाया कि बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने कोई 6 महीने से अधिक मंत्री कैसे रह सकता है.
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दीपक प्रकश के मंत्री बने रहने पर उठे सवाल. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा.
बिहार में NDA की जीत के बाद एक मंत्री का शपथ चर्चा में रहा. जहां सभी लोग कुर्ता पायजामा में शपथ ग्रहण करने आए वहीं एक नौजवान ने जिंस टी-शर्ट में मंत्री पद की शपथ ली. ये कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. अब इनके मंत्री के तौर पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट भी इनकी नियुक्ति को लेकर सख्त नजर आया. अब इस याचिका पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी.
