Anant Singh को सुप्रीम कोर्ट से फिर मिली राहत, बेटी की शादी के बाद 4 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिए अतिरिक्त समय दिया है. पहले 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश था, जिसे बढ़ाकर अब 4 दिसंबर 2026 कर दिया गया है. अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी की शादी का हवाला देते हुए समय मांगा था.

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मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी अनंत सिंह को अब 4 दिसंबर 2026 तक आत्मसमर्पण करना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था. अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए आत्मसमर्पण की समय सीमा तीन दिन बढ़ा दी है.

वकील ने बेटी की शादी का दिया हवाला

अनंत सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 25 नवंबर 2026 को उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी है. परिवार में शादी से जुड़े कई मांगलिक कार्यक्रम और तैयारियां चल रही हैं. इन पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वकील ने आत्मसमर्पण के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की. अदालत ने इस दलील पर विचार करते हुए सरेंडर की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तय कर दी.

दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किया था जमानत आदेश

यह पूरा मामला अक्टूबर 2025 में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है. इस मामले में आरोपी अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में जमानत दी थी. हालांकि, पीड़ित परिवार की ओर से दुलारचंद यादव के पोते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को फिलहाल निलंबित कर दिया था.

67 आपराधिक मुकदमों का भी कोर्ट ने किया था जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी कि अनंत सिंह को राहत देते समय अपराध की गंभीरता और उनके खिलाफ दर्ज करीब 67 आपराधिक मुकदमों की पृष्ठभूमि पर उचित तरीके से विचार नहीं किया गया. इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश को निलंबित करते हुए अनंत सिंह को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था.

पुलिस को चार महीने में जांच पूरी कर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस और जांच अधिकारी को दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस अवधि में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने को भी कहा है. जांच पूरी होने के बाद मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी.

शादी के बाद अनंत सिंह के सामने सरेंडर की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी और उससे जुड़े पारिवारिक रीति-रिवाज पूरे करने के बाद आत्मसमर्पण करेंगे. उन्हें अब 4 दिसंबर 2026 तक संबंधित जांच अधिकारी या अदालत के समक्ष सरेंडर करना होगा. ऐसे में 25 नवंबर को होने वाली बेटी की शादी के बाद अनंत सिंह के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी.