बैंक का नया 'आदेश', अब अकाउंट में रखने होंगे 10,000 रुपए, नहीं तो लगेगा 6% जुर्माना

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Bank New Order: अगर आपका खाता किसी निजी बैंक में है, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है. देश के एक निजी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया और थोड़ा कड़ा नियम बनाया है. अब आपको अपने बचत खाते में हर महीने कम से कम 10,000 रुपये रखने होंगे.

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Bank New Order: अगर आपका खाता किसी निजी बैंक में है, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है. देश के एक निजी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया और थोड़ा कड़ा नियम बनाया है. अब आपको अपने बचत खाते में हर महीने कम से कम 10,000 रुपये रखने होंगे. इसे बैंक की भाषा में 'औसत मासिक बैलेंस' (AMB) कहते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. यह नया नियम DBS बैंक इंडिया ने लागू किया है.

कितना जुर्माना लगेगा?

DBS बैंक इंडिया की वेबसाइट के हिसाब से, यह नया नियम 1 अगस्त, 2025 से लागू होगा. अगर आपके खाते में 10,000 रुपये का औसत बैलेंस नहीं रहता है, तो जो रकम कम होगी, उसका 6% जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये हो सकता है. बैंक ने ग्राहकों को SMS भेजकर भी इसकी जानकारी दी है.

1 अगस्त से बदलेंगे नियम

बैंक ने बताया है कि 1 अगस्त, 2025 से आपके खाते के हिसाब से यह 'जुर्माना' बदल जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आप कम पैसे रखेंगे, तो आपको पहले से ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है.

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ATM से पैसे निकालना भी महंगा!

सिर्फ खाते में पैसे रखने का नियम ही नहीं बदला है, ATM से पैसे निकालना भी अब महंगा हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 मई, 2025 से ATM चार्ज बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी थी.

इसी के बाद, DCB बैंक ने अपनी फ्री ATM लिमिट खत्म होने के बाद हर बार कैश निकालने पर 23 रुपये का शुल्क लेना शुरू कर दिया है. इसी तरह, DBS बैंक भी अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो गई है, तो आपसे 23 रुपये प्रति बार चार्ज लेगा.

DBS बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन फ्री

हालांकि, एक अच्छी बात है. अगर आपका खाता DCB बैंक में है और आप DBS बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं, तो यह मुफ्त रहेगा. आप जितनी बार चाहें, बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं.

DCB बैंक ने ग्राहकों को ईमेल भेजकर बताया था कि RBI के नियमों के मुताबिक, ATM से कैश निकालने का शुल्क 1 मई, 2025 से बढ़ाकर 23 रुपये प्रति बार कर दिया गया है. RBI ने 28 मार्च, 2025 को कहा था कि मुफ्त ट्रांजेक्शन के बाद, ग्राहक से हर बार पैसे निकालने पर ज़्यादा से ज़्यादा 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है. अगर इस पर कोई टैक्स लगता है, तो वह अलग से देना होगा.

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