NPS या UPS बेस्ट...फिर तेज हो गई इसपर डिबेट? सरकार को बढ़ानी पड़ी स्विच करने की लास्ट डेट
NPS बनाम UPS की बहस फिर तेज, केंद्र सरकार ने UPS में स्विच करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाई. जानें पेंशन की गारंटी और बदलाव की पूरी प्रक्रिया.
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आज से 21 साल पहले एनडीए की सरकार चलाते समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन खत्म कर दी. पेंशन का लोड बढ़ने से सरकार ने छुटकारा पाने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनसीएस शुरू की. फैसला हुआ कि 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी ज्वाइनिंग होगी उसमें पेंशन नहीं मिलेगी. एनपीएस वाली पेंशन मिलेगी. केंद्र सरकार की नौकरी में 20 साल से एनपीएस ही चल रहा है.
राहुल गांधी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का चुनावी वादा करके एनपीएस के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को रिव्यू करना पड़ा. मोदी सरकार ने पेंशन का पुराना सिस्टम लागू तो नहीं किया, लेकिन पेंशन देने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू की. एक अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो चुका है.
सरकार ने दिया ऑप्शन, जोश नहीं दिखा रहे लोग
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऑप्शन दिया कि चाहें तो एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर लीजिए. अब इसमें कर्मचारी कतई जोश नहीं दिखा रहे हैं. सरकार ने पहले एनसीपी से यूपीएस स्विच करने की डेडलाइन 30 जून रखी थी, लेकिन इतना ठंडा रेस्पॉन्स मिला कि नए सिरे से 30 सितंबर की डेडलाइन बढ़ाई गई.
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UPS से NPS में नहीं आ सकते
सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग की जा रही थी. जो अप्लाई करके यूपीएस में जाएंगे उन्हें पेंशन मिलेगी. जो नहीं करेंगे वो एनपीएस में रह जाएंगे. उन्हें मार्केट लिंक्ड पेंशन मिलेगी जिसे नाकाफी कहा जाता रहा. एक बार यूपीएस में चले गए तो वापस एनसीपी में नहीं लौट पाएंगे. न्यू ज्वाइनी को 30 दिन में बताना होगा कि वो UPS लेना चाहते हैं या नहीं.
30 सितंबर लास्ट डेट
एक बार 30 सितंबर की भी डेडलाइन निकल गई तो फिर यूपीएस में नहीं जा सकेंगे. अब ये समझना मुश्किल है कि जब एनपीएस के खिलाफ इतना माहौल बना तो क्यों केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस में जाने में जोश नहीं दिखा रहे हैं.
इन कर्मचारियों के लिए स्विच करने का विकल्प
यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन उन कर्मचारियों को है जो भारत सरकार की नौकरी में हैं. जो पेंशन पा रहे हैं. वो लोग भी जो फैमिली पेंशन पा रहे हैं. इन सारे लोगों की संख्या एक करोड़ से पार होती है. 31 मार्च को रिटायर होने वाले कर्मचारी भी एलिजिबल हैं. पेंशन के लिए जरूरी कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए.
UPS की 5 गारंट OPS से मिलती-जुलती
यूपीएस में सरकार ने 5 बड़ी गारंटी दी जो एकदम ओल्ड पेंशन जैसी न होकर भी उस जैसा है.
- 50 परसेंट पेंशन की गारंटी मिलती है.
- कम से कम 10 साल सर्विस कर ली तो 10 हजार की पेंशन कहीं नहीं गई.
- रिटायर होने के बाद पेंशनर की डेथ हुई तो फैमिली या नॉमिनी को 60 परसेंट पेंशन मिलेगी.
- पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों पर डीए मिलेगा. ग्रेचुएगी मिलेगी और नौकरी से रिटायर होने पर 6 महीने की एवरेज सैलरी के बराबर एकमुश्त पेमेंट भी मिलेगी
- कर्मचारी की सैलरी से 10 परसेंट और सरकार 18.5% यूपीएस के पेंशन कॉर्पस में जमा करेगी. उसी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी.
यही सब सुविधाएं खत्म करके एनपीएस लाया गया जिसका खूब विरोध हुआ. पेंशन संगठन इस बात की शिकायत करते रहे कि अगर सरकार ने यूपीएस को ओल्ड पेंशन जैसा ही बनाया तो फिर ओल्ड पेंशन ही क्यों नहीं लागू किया.
ये है बड़ी शिकायत
- एक बड़ी शिकायत ये है कि यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस मस्ट की गई.
- सवाल उठे कि अर्द्धसैनिक बल के कर्मचारी तो 20 साल में रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें कैसे मिलेगी फुल पेंशन.
- एनपीसी का विरोध इसलिए होता रहा कि फिक्स पेंशन की गारंटी नहीं और डीए भी शामिल नहीं.
- फायदा ये कि कर्मचारी का पैसा उसे या उसके परिवार को मिल जाता है और एक पोर्शन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो जाता है.
UPS में कैसे स्विच करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अगर आप NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:
वेबसाइट https://enps.nsdl.com पर जाएं.
Login करें: अपना PRAN (Permanent Retirement Account Number) और Date of Birth डालें.
OTP से सत्यापन करें: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से ऑथेंटिकेशन करें.
डिक्लेरेशन स्वीकार करें: स्क्रीन पर दिए गए डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करें.
e-Sign करें: आधार नंबर डालें और e-signature के जरिए डिजिटल हस्ताक्षर करें.
PDF डाउनलोड करें: UPS Migration का कन्फर्मेशन फॉर्म PDF के रूप में डाउनलोड करें.
ऑफलाइन तरीका
अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, तो अपने ऑफिस में संबंधित विभाग को UPS में स्विच करने का ऑप्शन दे सकते हैं.
महत्वपूर्ण तारीख
- 30 सितंबर 2025 आखिरी तारीख है. इसके बाद स्विचिंग संभव नहीं होगी.
कौन स्विच कर सकता है?
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- मौजूदा पेंशनर्स
- फैमिली पेंशन पाने वाले
- 31 मार्च 2025 को रिटायर होने वाले
- 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले
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