क्या CEC अकेले ले सकते हैं बड़े फैसले? ज्ञानेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद, याचिका में क्या लिखा?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना SIR, वोटर लिस्ट, सॉफ्टवेयर और Form 6 से जुड़े फैसले लिए गए. याचिका में ऐसे फैसलों को अमान्य घोषित करने और SIT जांच की मांग की गई है.
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भारत निर्वाचन आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली को लेकर उठे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं. CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि आयोग के दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई अहम फैसले लिए गए. यह याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता चांद कुरैशी के माध्यम से दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर लिए गए ऐसे फैसलों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने की मांग की है.
