CJP के 4 नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस, PM के साथ मॉर्फ्ड फोटो मामले में Meta को भी दिया बड़ा आदेश
CJP Deepfake Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कथित मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक तस्वीर से जुड़े मामले में CJP नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने Meta को कथित आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है. जानिए CJP Deepfake Case में हाई कोर्ट की सुनवाई और कोर्ट के निर्देशों की पूरी जानकारी.
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CJP Deepfake Case(फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीर से जुड़े मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta को भी निर्देश दिया है कि वह आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया से हटाए. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को पीड़िता को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई अब 14 अक्टूबर को होगी. विस्तार से जानिए मामले की पूरी कहानी.
