मकान मालिकों की मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मामूली टूट-फूट के नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से नहीं काट सकते पैसे !
मकान छोड़ते समय किराएदार और मकान मालिकों की मानमानी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया फैसला. अदालत ने साफ किया कि मकान में टूट-फूट गंभीर और जानबूझकर किया गया हो तभी मकानमालिक किराएदार के सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे काट सकता है. पढ़ें फैसले के मुख्य बिंदू और जानें पूरा मामला.
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मकान मालिक और किराएदारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला.
देश में एक बड़ी आबादी शहरों में किराए पर रहती है. मकान में जब तक किराएदार रहता है तब तक तो सब ठीक चलता है. जैसे ही वो मकान छोड़कर जाने लगता है तो मकान मालिक मामूली टूट-फूट या पेंट-पॉलिश के नाम पर उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे काटने लगता है. कई बार तो किराएदार मकान की हालत इतनी बदतर कर देते हैं कि मकान मालिक को उसे मेंटेंन कराने पर काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा. उच्च अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले में अहम फैसला सुनाया है.