Katni: MLA संजय पाठक और निगम अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज करने का आदेश
MP NEWS: मध्यप्रदेश की राजनीति (MP Politics) में विजयराघवगढ़ विधानसभा और वहां से विधायक संजय पाठक हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस चुनावी मौसम में कद्दावर नेता व पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कटनी जिला कोर्ट ने एक परिवाद पर विधायक संजय पाठक (Sanjay […]
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MP NEWS: मध्यप्रदेश की राजनीति (MP Politics) में विजयराघवगढ़ विधानसभा और वहां से विधायक संजय पाठक हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस चुनावी मौसम में कद्दावर नेता व पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कटनी जिला कोर्ट ने एक परिवाद पर विधायक संजय पाठक (Sanjay Pathak) और उनके चचेरे भाई सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने मामला विधायक से जुड़ा होने के चलते केस एमपी एमएलए कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक कटनी जिले की विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक और उनके साथियों पर न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश किए गए हैं. बता दें कि कटनी के पत्रकार रवि गुप्ता ने विधायक संजय पाठक और उनके साथियों पर अपहरण कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप लगाए थे. आरोप है कि विधायक के रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई.
पत्रकार ने कोर्ट में सुनाई अपनी आपबीति
पत्रकार रवि गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बावजूद भी आरोपियों के खिलाफ कोई सुनवाई न होने पर रवि गुप्ता द्वारा न्यायालय का सहारा लिया गया था. 4 जुलाई 2022 को कटनी जिला न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था. रवि गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा “मेरे साथ विजयराघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक और उसके साथी मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडे, सुधीर मिश्रा, निक्कू सरदार द्वारा घर से उठाकर एकांत में ले जाकर मारपीट की गई, और जान से मरने की धमकी दी गई. मेरे द्वारा थाने में शिकायत की गई तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भागा दिया गया.
विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश
प्रकरण में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी स्नेहा सिंह के न्यायालय ने 4 सितंबर के आदेश में कहा कि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक के साथ मारपीट की गई थी. तथा सावर्जनिक स्थल पर या उसके समीप उसे अश्लील गालियां दी गई थी. इसके साथ ही आवेदक को उसकी मर्जी के बिना कार में बैठाकर ले गये. बाद में उसे मारपीट कर कार से बाहर फेंक दिया. अनावेदकगण द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी दी गई है. अतः प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 294, 365, 366 और 506 ( 2 ) के अंतर्गत अपराध बनना प्रतीत होता है.
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एमपी MLA कोर्ट में मामला ट्रांसफर
कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 294, 365 366 और 506 (2) में प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे. किंतु इस प्रकरण का एक अनावेदक संजय पाठक MLA हैं. ऐसी स्थिति में उक्त अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं रह सकता है, चूंकि मंत्री, विधायकों आदि के लिये जिला जबलपुर में अलग से न्यायालय निर्मित की गई है. उक्त प्रकरण में उसी न्यायालय में विचाराधीन होगा. इसलिए यह प्रकरण जबलपुर के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है.
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