CEC ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड की मांग पर कोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या-कहा?
CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिलहाल ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग, CEC तथा अन्य चुनाव आयुक्तों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम आदेश नहीं दे सकता.
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CEC Gyanesh Kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग पर दाखिल याचिकाओं में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. मामले में बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट(SC) ने CEC के सस्पेंड करने की मांग को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि संवैधानिक संस्था कानून के मुताबिक काम करेगी. साथ ही चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वीं मोहना की पीठ में मामले की सुनवाई हुई है.
