सुप्रीम कोर्ट से लगा AAP को झटका, SC ने दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वतंत्र शक्तियों को ठहराया वैध
इस मामले पर CJI चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने 17 मई, 2023 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सलाह के बिना 10 एल्डरमेन को नामित करने के फैसले के संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था जो आज सुनाया गया.
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Delhi Lt Governor VK Saxena and Chief Minister Arvind Kejriwal.
Delhi News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल के बीच टसल सालों से जारी है. दोनों एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते है. दोनों के बीच चल रहा मतभेद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. और सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल की शक्तियों को जायज ठहराया है. मामला ये था कि, दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित उपराज्यपाल के अधिकार पर सवाल उठाए थे. सरकार का कहना था कि, उपराज्यपाल, दिल्ली की सरकार से परामर्श के आधार पर काम करेंगे. इसी मामले पर आज फैसला सुनते हुए SC ने उपराज्यपाल को MCD में सदस्यों को स्वतंत्र रूप से नामित करने की शक्ति प्रदान की. कोर्ट का यह निर्णय नामांकन प्रक्रिया में सरकार की सहमति की आवश्यकता को समाप्त कर देता है. यानी की उपराज्यपाल सरकार से स्वतंत्र है.