"महिला सिलेंडर नहीं उठा पाएगी"...इसे सुप्रीम कोर्ट ने नारीत्व का बताया अपमान, अब महिला को मिलेगा 12 लाख का मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को एक महिला को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने "महिला सिलेंडर नहीं उठा पाएगी" कहकर नौकरी खारिज करने पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसे नारीत्व का अपमान बताय. जानिए क्या है पूरा मामला.
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फाइल फोटो: इंंडिया टुडे.
एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया है कि वो महिला को 12 लाख रुपए का मुआवजा दे. साथ सर्वोच्च अदालत ने योग्य उम्मीदवार को खारिज करने वाले आधार पर आपत्ति जताते हुए इस नारित्व का अपमान बताया है. तो चलिए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें महिला सुमित्रा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए बड़ी राहत दी है.
