राजस्थान सरकार की नई योजना, कॉल पर दें ये जानकारी और पाएं 10,000 रुपए का इनाम

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राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अनोखी योजना शुरू की है. इसके तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने घोषणा की है कि यदि कोई नागरिक प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग या बिक्री की जानकारी देता है, तो उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.  

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करना है. सरकार का मानना है कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने में आम जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है. प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग की सूचना देकर नागरिक इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं.  

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कौन सी वस्तुएं हैं प्रतिबंधित: डंडियां, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और ट्रे, मिठाई के डिब्बे और निमंत्रण पत्र की प्लास्टिक पैकेजिंग, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई की प्लास्टिक फिल्म और PVC बैनर..इन वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. 

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कैसे दें सूचना? यदि आपको प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, बिक्री, या भंडारण की जानकारी मिलती है, तो आप इसे नगर परिषद को रिपोर्ट कर सकते हैं. सूचना देने वाले नागरिक का नाम गुप्त रखा जाएगा. जानकारी देने के बदले में उन्हें ₹10,000 तक का इनाम मिलेगा.  

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सीकर नगर परिषद के आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि यह योजना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार लागू की गई है. नगर परिषद को सूचना देने पर कार्रवाई की जाएगी, और सूचना देने वाले नागरिक को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.  

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राज्य सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और यदि कहीं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग या बिक्री होते देखें, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें. यह योजना पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भूमिका को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.  

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राजस्थान सरकार की यह पहल प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक प्रभावी कदम साबित हो सकती है. नागरिक न केवल पर्यावरण बचाने में योगदान देंगे, बल्कि उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. एक फोन कॉल करें और पर्यावरण संरक्षण का हिस्सा बनें.

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